चूरू: 4 साल की बच्ची से रेप के मामले में कोर्ट ने सुनाया 6 दिन में फैसला, आरोपी को उम्रकैद

राजस्थान के चूरू जिले की पॉक्सो अदालत ने मंगलवार को 4 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी दयाराम को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। मासूम से रेप के इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने महज 6 दिनों में अपना फैसला सुनाया है। इस मामले को गंभीर मानते हुए चूरू जिला पुलिस ने भी मामला दर्ज होने के 6 दिनों में ही चार्जशीट पेश कर दी थी। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने 9 दिसंबर को रोजाना सुनवाई के आदेश दिए थे। जिसके बाद 17 दिसंबर यानि आज इस मामले में फैसला सुना दिया।

आपको बता दें कि चूरू जिले के भानीपुरा थानार्न्तगत गांव बुकनसर बड़ा निवासी दयाराम ने 4 साल की बच्ची को खिलौना देने के बहाने 30 नवंबर को सुनसान जगह पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम के दादा की रिपोर्ट पर भानीपुरा थाना पुलिस ने 1 दिसंबर को मामला दर्ज कर बच्ची का राजकीय भरतिया अस्पताल में डॉक्‍टरों के एक बोर्ड से मेडिकल करवाया था। जिसके बाद बालिका के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। आरोपी दयाराम को भानीपुरा पुलिस ने 1 दिसंबर को ही गिरफ्तार कर लिया और जांच के बाद 6 दिन में 7 दिसंबर को कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी। कोर्ट ने दयाराम के खिलाफ धारा 376 (दुष्‍कर्म) के तहत आरोप तय कर दिया और रोजाना सुनवाई का आदेश दिया। 9 से 13 दिसंबर तक पॉक्‍सो कोर्ट में 15 गवाहों की पेशी हुई और 16 दिसंबर को बचाव पक्ष की भी दलीलें सुनी गईं। जिसके बाद 17 दिसंबर को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई।