रेलवे स्टेशनों पर लागू होंगे एयरपोर्ट वाले कड़े नियम, ट्रेन प्रस्थान से 15-20 मिनट पहले स्टेशन होगा सील

एयरपोर्ट जैसे कड़े कानून अब जल्द आपको रेलवे स्टेशनों पर ही देखने को मिलेंगे, दरअसल रेलवे विभाग एयरपोर्ट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नियमों को रेलवे स्टेशनों में लागू करने का विचार कर रही है। सुरक्षा चेकिंग के लिहाज से ट्रेन के प्रस्थान होने के 15-20 मिनट के पहले रेलवे स्टेशन को सील (बंद) कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आप ट्रेन खुलने के 15 मिनट पहले प्लेटफॉर्म पर नहीं पहुंचे तो आपकी ट्रेन छूट भी सकती है। बता दे इस नियम को इलाहाबाद में होने वाले कुंभ मेला के आयोजन के मद्देनजर शुरू भी कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल निदेशक जनरल अरूण कुमार ने बताया कि 202 अन्य स्टेशनों में इसे लागू किए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।इस योजना के मुताबिक रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। इसके मुताबिक स्टेशन पर कुछ भाग को परमानेंट बाउंड्री दीवार बनाकर सील कर दिया जाएगा जबकि कुछ हिस्से को आरपीएफ के नियंत्रण में रखा जाएगा।

स्टेशन में हर प्वाइंट पर सिक्योरिटी चेकिंग होगी। हालांकि एयरपोर्ट की तरह यात्रियों को स्टेशन पर अपनी ट्रेन के प्रस्थान के 15-20 मिनट पहले ही आ जाना होगा, क्योंकि इस बीच उन्हें सुरक्षा चेकिंग से भी गुजरना पड़ेगा। कुमार ने बताया कि सुरक्षा बढ़ जाएगी, वहीं सुरक्षाकर्मियों की उपस्थिति कम हो जाएगी। अगर हम तकनीक को बढ़ा रहे हैं तो मैनपावर कम होगा। यह नियम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम योजना के तहत लागू किया जा रहा है। साल 2016 में ही इसे मंजूरी दे दी गई थी जिसमें कहा गया था कि 202 रेलवे स्टेशन पर इसे लागू किया जाएगा।

इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम (आईएसएस) के तहत स्टेशन के प्रवेश द्वार पर ही सीसीटीवी कैमरा, कंट्रोलिंग एक्सेस, पर्सनल बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम, बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल सिस्टम होगा। आईएसएस योजना की कुल लागत 385.06 करोड़ बताई जा रही है।

इसके अलावा रियल टाइम फेस रिकॉग्निशन (चेहरा पहचान) सॉफ्टवेयर चेकिंग से भी रेलवे यात्रियों को गुजरना पड़ेगा। इसकी मदद से किसी भी प्रकार के अपराधी पहचान वाले लोगों को लेकर आरपीएफ को अलर्ट किया जा सकेगा।