मोदी सरकार ने बदला बाइक पर बैठने का तरीका, जारी किए ये नियम

बाइक की सवारी करने वाले लोगों की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कुछ नए नियम भी लागू किए गए हैं। मंत्रालय के नए नियमों के मुताबिक बाइक के दोनों ओर ड्राइवर की सीट के पीछे हैंड होल्ड होंगे। इसका मकसद पीछे बैठने वाले लोगों की सेफ्टी है। अभी तक अधिकतर बाइक में ये सुविधा नहीं थी।

इसके अलावा बाइक के पीछे बैठने वाले कि लिए दोनों तरफ पायदान अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, बाइक के पिछले पहिए के बाएं हिस्से का कम से कम आधा हिस्सा सुरक्षित तरीके से कवर होगा ताकि पीछे बैठने वालों के कपड़े पिछले पहिए में नहीं उलझे।

हल्का कंटेनर लगाने के भी जारी किए दिशानिर्देश

मंत्रालय ने बाइक में हल्का कंटेनर लगाने के लिए भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। इस कंटेनर की लंबाई 550 मिमी, चौड़ाई 510 मिली और ऊंचाई 500 मिमी से अधिक नहीं होगा। अगर कंटेनर को पिछली सवारी के स्थान पर लगाया जाता है तो सिर्फ ड्राइवर को ही मंजूरी होगी। मतलब कोई दूसरा सवारी बाइक पर नहीं होगा। वहीं, अगर पिछली सवारी के स्थान के पीछे लगाने की स्थिति में दूसरे व्यक्ति को बाइक पर बैठने की इजाजत होगी। सरकार समय-समय पर इन नियमों में बदलाव करती रहेगी।

बता दें कि हाल ही में सरकार ने टायर को लेकर भी नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अधिकतम 3.5 टन वजन तक के वाहनों के लिए टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया गया है। इस सिस्टम में सेंसर के जरिए ड्राइवर को ये जानकारी मिल जाती है कि गाड़ी के टायर में हवा की स्थिति क्या है। इसके साथ ही मंत्रालय ने टायर मरम्मत किट की भी अनुशंसा की है। इसके लागू होने के बाद गाड़ी में एक्स्ट्रा टायर की जरूरत नहीं होगी।