मणिपुर: चुराचांदपुर में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू, BNS 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी

गुवाहाटी। कानून-व्यवस्था की स्थिति के उल्लंघन की आशंका के चलते मणिपुर के चुराचांदपुर जिला प्रशासन ने सोमवार को जिले में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह इक्ठ्ठा होने, हथियार और ऐसे डिवाइस रखने पर रोक है, जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है।

यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब रविवार रात को चूड़ाचांदपुर में हमार समुदाय के वरिष्ठ नेता रिचर्ड लालतनपुइया हमार को बेरहमी से पीटा गया और मरने के लिए छोड़ दिया गया। अत्यधिक रक्तस्राव और चोटों के कारण हमार को अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी हालत गंभीर है।

अज्ञात लोगों ने की पिटाई


स्थानीय हमार नेताओं ने बताया कि यह घटना रविवार शाम करीब 7.30 बजे हुई जब रिचर्ड लालतनपुइया को घर लौटते समय अज्ञात लोगों के एक समूह ने रोक लिया। इस दौरान हमलावरों ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी और जेनहांग लामका के परिसर स्थित वीके मोंटेसरी स्कूल में उनके साथ मारपीट की।

एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश

चुराचांदपुर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थांगबॉय गंगटे ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यह निर्णय चुराचांदपुर के पुलिस अधीक्षक से कानून और व्यवस्था की स्थिति की आशंका के बारे में रिपोर्ट मिलने के बाद लिया गया है, जो जिले में शांति और सौहार्द के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है।

इस बीच हमार समुदाय के शीर्ष निकाय हमार इनपुई ने अपने महासचिव रिचर्ड लालतनपुइया हमार पर हुए क्रूर हमले पर दुख व्यक्त किया है और हमलावरों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने पर कार्रवाई की धमकी दी है।