बांसवाड़ा : तीन साल पुराने प्रकरण में कोर्ट ने सुनाई 2 दोषियों को उम्रकैद की सजा

फॉर्महाउस में घुसकर चौकीदार की हत्या के तीन साल पुराने एक प्रकरण में सेशन कोर्ट ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। खांदु कॉलोनी निवासी रोहित कुमार ने 4 सितंबर, 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि ठिकरिया-उटियापाण मोड़ पर फॉर्महाउस लक्ष्मण लबाना नाम का चौकीदार रखा था जो प्रार्थी का भी रिश्तेदार था।

3 सितंबर की रात को कॉल आया कि बदमाशों ने हमला कर दिया है। जिस पर प्रार्थी फॉर्महाउस पहुंचा तो लक्ष्मण लहूलुहान हाल में पड़ा था। जिसकी मौत हो गई। उसकी पत्नी 2-3 तीन दिन पहले ही वहां आई थी। जिसने बताया कि नकाबपोश चोर आए थे। जाग होने पर उन्होंने लक्ष्मण से मारपीट कर दी।

मामले में पुलिस ने जांच के बाद 3 जनों के खिलाफ चालान पेश किया। लोक अभियोजक गिरीश डांगर ने बताया कि कोर्ट ने पत्रावलियों के अवलोकन और साक्षो के आधार पर रमेश मड़िया और दिलीप को आईपीसी की धारा 302 सपठित (34) के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया।