अब बिना टिकट रोडवेज बस में यात्रा करना पड़ेगा भारी, लगेगा 10 गुना जुर्माना, होगी 2 हजार रुपए तक वसूली

कई लोग रोडवेज बस में यात्रा करने के दौरान टिकट नहीं लेते हैं जिससे रोडवेज को नुकसान होता हैं। हांलाकि ऐसे लोगों के पकड़े जाने पर उनसे जुर्माना वसूला जाता हैं जो कि अभी एक साइड के किराए का पांच गुना हैं। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए रोडवेज के 1975 के एक्ट में संशोधन किया जा रहा है और बिना टिकट रोडवेज की बस में यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर पूरे रूट के किराए का 10 गुना तक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना 2 हजार रुपए तक ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि रोडवेज में बिना टिकट यात्रा करने वालों पर नियंत्रण के लिए जुर्माना बढ़ाना जरूरी था। लंबे समय से जुर्माना नहीं बढ़ाया था, इसलिए अब इसमें बढ़ोतरी की है।

विधानसभा में गुरुवार को राजस्‍थान राज्‍य पथ परिवहन सेवा (बिना टिकट यात्रा-निवारण) (संशोधन) विधेयक रख दिया है। इस बिल को अगले सप्ताह बहस के बाद पारित किया जाएगा। विधानसभा में बिल पारित होने के बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही जुर्माना बढ़ाने के प्रावधान लागू हो जाएंगे।

रोडवेज में बिना टिकट या​त्रा से काफी नुकसान होता है। बेटिकट यात्रियों पर कंट्रोल के लिए जुर्माना बढ़ाया जा रहा है। राजस्थान रोडवेज पिछले कई साल से लगातार घाटे में चल रही है, इसलिए रेवेन्यू छीजत पर बारीकी से नजर रखकर उसे रोकने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अब भी हालात जस के तस है। रोडवेज में बना टिकट यात्रियों के अलावा नुकसान के दूसरे भी कारण हैं। फिलहाल नुकसान के एक ही कारण पर ध्यान दिया गया है। कोरोना काल में बसें बंद रहने से भी रोडवेज को भारी नुकसान हुआ है।