अनलॉक 4 / 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो, खुलेंगे ओपन एयर थियेटर, धार्मिक आयोजनों को मिली इजाजत, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

कोरोना वायरस को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लागू किया था। अब देश अनलॉक की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की गाइडलाइंस (Unlock 4 Guidelines) जारी कर दी है। दिल्ली-एनसीआर में रहने वालों के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि 22 मार्च से बंद पड़ी मेट्रो का संचालन शर्तों के साथ 7 सितंबर को फिर से शुरू हो जाएगा। लॉकडाउन से पहले दिल्ली मेट्रो में रोजाना करीब 28 लाख यात्री सफर करते थे। उम्मीद है कि दिल्ली की लाइफलाइन शुरू होने के बाद अपने कार्यालयों में आने-जाने वालों को राहत होगी। एयरपोर्ट जाने वालों को भी सुविधा होगी। डीएमआरसी के अंतर्गत अभी 285 स्टेशन हैं, जिसकी पहुंच दिल्ली और एनसीआर के 389 किलोमीटर तक है। ऐसे में लोगों का आना-जाना काफी आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपको अनलॉक 4 कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे

- सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है। इससे दिल्लीवासियों को एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसमें भी यात्रा करने के कई नियम लागू होंगे

- मार्च के बाद से पहली बार 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दे दी गई है।

- कंटेनमेंट जोन से बाहर कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर स्कूल में जाने की अनुमति दी जा सकती है। ये उनके माता-पिता/अभिभावकों की लिखित सहमति के बाद होगा। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है।

- नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स (ITI) और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग सेंर्ट्स में ट्रेनिंग दी जा सकेगी।

- टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेस के जिन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए लैबोरेटरी का इस्तेमाल या एक्सपेरिमेंट वर्क जरूरी है, वे कॉलेज जा सकेंगे। राज्यों से बातचीत के बाद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन्हें खोलने की इजाजत देगा।

- समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और कोविड-19 रोकथाम के नियमों का पालन करना होगा।

- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे।

- 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

- राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन टीचिंग और संबंधित कार्य के लिए स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

- 21 सितंबर से सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, खेल आदि से जुड़े समारोहों की अनुमति होगी, लेकिन एक छत के नीचे अधिकतम 100 लोग मौजूद रह सकेंगे।

- कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।

- इंटर और इंट्रा स्टेट मूवमेंट पर कोई रोक नहीं होगी। किसी को भी देश में कहीं भी जाने के लिए अलग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।

- 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों, 10 साल से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं, अन्य घातक बीमारियों से जूझ रहे लोगों को जब तक जरूरी न हो, बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।

- रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सर्विसेस बंद रहेंगी। अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेनें चल रही हैं।

- इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद रहेंगी। अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही हैं।