दुष्कर्म मामले में पत्रकार तरुण तेजपाल को बड़ी राहत, गोवा सेशन कोर्ट ने किया बरी

तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल को दुष्कर्म के मामले में गोवा कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। गोवा सेशन कोर्ट ने साढ़े सात साल बाद उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया है। तरुण तेजपाल पर अपने महिला सहकर्मी के साथ ग्रैंड हयात होटल की लिफ्ट में यौन शोषण करने का आरोप लगा था। गोवा पुलिस ने नवंबर 2013 में एफआइआर दर्ज की थी। इसके बाद उन्हें 30 नवंबर 2013 को गिरफ्तार कर लिया गया था। वह मई 2014 से जमानत पर रिहा हैं। गोवा की अपराध शाखा ने तेजपाल के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था। ये केस गोवा के मापुसा के सेशन कोर्ट में चल रहा था। एडिशनल जज क्षमा जोशी ने इस साढ़े सात साल पुराने केस में पिछले महीने फैसला सुरक्षित रखा था। तेजपाल के कहने पर केस की सुनवाई बंद कमरे में की गई। इस मामले में गोवा पुलिस का पक्ष स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फ्रांसिस्को तवोरा ने रखा, वहीं वकील राजीव गोम्ज और आमिर खान ने कोर्ट में तेजपाल का केस लड़ा।

तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म के मामले में कोर्ट 27 अप्रैल को फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन जज क्षमा जोशी ने फैसला 12 मई तक स्थगित कर दिया था। फिर 12 मई को फैसला 19 मई तक के लिए टाल दिया गया था। इसके बाद फिर 2 दिन के लिए टालते हुए 21 मई को फैसला सुनाने के लिए कहा था। कोर्ट का कहना था कि कोरोना महामारी के चलते स्टाफ की कमी है इसलिए फैसला टाला जा रहा है।