ई-ट्रांजिट पास से कर सकेंगे लॉकडाउन में श्रमिक आवागमन, यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

राजस्थान में कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया गया जिसमें श्रमिकों का पलायन नहीं हो इसके लिए निर्माण इकाइयों को चालू रखा गया हैं। लेकिन राजस्थान सरकार ने श्रमिकों के आवागमन के लिए ई-ट्रांजिट पास की सुविधा दी हैं ताकि उन्हें आवागमन के दौरान परेशानी का सामना ना करना पड़े। प्रदेश के गृह विभाग ने मंगलवार को इसे लेकर एक आदेश जारी किया। इसी के साथ ही रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से यात्रियों की आवाजाही के लिए टैक्सियां भी चल सकेंगी। इसी के साथ किसी भी कोविड पेशेंट के साथ आए अटेंडेंट को हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया पास ही अटेंडेंट द्वारा मरीज से संबंधित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने के लिए उपयोग में लिए जा रहे वाहन के लिए अनुमति दी गई है।

इसके लिए प्रदेश में सभी उद्योग धंधे और निर्माण से संबंधित ईकाईयों की अनुमति प्रदान की गई थी। इसलिए ऐसे उद्योग व निर्माण फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिकों को आवागमन में कोई समस्या नहीं हो। इसके लिए http://covidinfo.rajasthan.gov.in-e-intimation by industries के माध्यम से बस, ट्रक, कार, जीप व अन्य चौपहिया और दुपहिया वाहनों के लिए ट्रांजिट पास 16 मई तक self generate कर आवागमन के लिए उपयोग कर सकते है। self Generation आईडी कार्ड की प्रक्रिया 22 मई तक पूरी करनी होगी। इसी तरह किसी भी व्यक्ति के घर से रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट के बीच आवागमन के लिए उपयोग में आने वाली टैक्सी गाड़ियों को अनुमति दी गई है।