दिल्ली सरकार ने 14 लाख कार-बाइक मालिकों को भेजा नोटिस, PUC बनवाएं नहीं तो भरना होगा 10,000 का चालान

राजधानी में वाहनों से फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार अब ऐसे वाहन मालिकों पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है जिनके बाद पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। ऐसे लोगों को 10,000 का जुर्माना या 6 महीने की जेल की सजा होगी। दिल्ली में 17 लाख ऐसे वाहन हैं, जिनपर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। इनमें से 13 लाख दो पहिया वाहन और 3 लाख कारें शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक, 14 लाख वाहन मालिकों को एसएमएस भेजकर कहा गया है कि वे अपने वाहन का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाएं या उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।

अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली में 2-3 महीने बाद प्रदूषण शुरू हो जाएगा। ऐसे में हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वाहनों से होने वाला प्रदूषण कम हो सके। ऐसे में इन वाहन मालिकों से पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कहा गया है। हालांकि, अधिकारी ने बताया कि उन वाहनों को छूट देने का कानूनी प्रावधान है जो सड़कों पर नहीं चल रहे हैं।

अधिकारी ने बताया कि हाल ही में एक रिटायर आर्मी कर्नल ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखकर कहा था कि उनका बेटा विदेश में है और वाहन गैरेज में खड़ा है। अधिकारी के मुताबिक, जो वाहन रोड पर नहीं चल रहे है, उन्हें पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे वाहन बिना सर्टिफिकेट के सड़क पर चलते पाए गए, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, अगर बिना PUC सर्टिफिकेट के वाहन सड़क पर चलता दिखता है, तो मालिक को 6 महीने की सजा या 10000 रुपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान हो सकता है।

ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले साल 60 लाख से ज्यादा PUC सर्टिफिकेट जारी किए गए। PUC सर्टिफिकेट में वाहनों में कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) जैसे प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की जांच की जाती है और सर्टिफिकेट जारी किया जाता है।