Delhi Night Curfew: जाने दिल्ली में नाईट कर्फ्यू के बाद क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद

राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केजरीवाल सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया गया है। इस दौरान दिल्ली में किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही आवाजाही पर भी पाबंदी रहेगी। दिल्‍ली सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों में राजधानी में 3,548 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 14,589 हो गई है। कंटेन्मेंट जोन्स की संख्या तीन हजार के पार हो गई है। वहीं, 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद कुल आंकड़ा 11 हजार 96 हो गया है।

- नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी

- जो लोग वैक्सीन लगवाने जाना चाहते हैं उनको छूट होगी लेकिन ई-पास लेना होगा

- राशन, किराना, फल सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को ई-पास के ज़रिए ही मूवमेंट की छूट होगी

- प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई-पास के जरिए ही मूवमेंट की इजाजत होगी

- आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर नर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी

- वैलिड टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी

- गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को छूट मिलेगी

- पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के दौरान उन्हीं लोगों को लाने ले जाने की इजाजत होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है

- जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी जाएगी

- दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है की यह लोगों की मूवमेंट को लेकर है ना कि जरूरी सामान और जरूरी सेवाओं को लेकर