कोरोना के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे नए नियम

देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ताजा दिशानिर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने निगरानी, ​​​​नियंत्रण और सावधानी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर SOP और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है।

- गाइडलाइंस के मुताबिक कंटेनमेंट जोन्स में सभी एहतियातों के पालन कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासनों की होगी।
- कंटेनमेंट जोन्स की सूची को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरों और संबंधित राज्यों की वेबसाइटों पर प्रकाशित करना होगा।
- कंटेनमेंट जोन्स के लिए बनाए गए नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस, निगम और जिला प्रशासन की होगी।
- राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें इस बारे में अफसरों की जवाबदेही तय करेंगी।
- कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों को इजाजत, राज्यों को इसे और कम करने का अधिकार
नई गाइडलाइंस में भी सिनेमा हॉल्स, थिअटर्स, स्विमिंग पूल्स आदि को लेकर पाबंदियां जारी हैं।
- सिनेमा हॉल अभी भी 50% दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।
- स्विमिंग पूल्स का इस्तेमाल सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सन्स की ट्रेनिंग के लिए हो सकेगा।
- गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक किसी भी तरह के कार्यक्रम चाहे वे धार्मिक हों, सामाजिक हों, खेल से हों, मनोरंजन या शैक्षणिक हों, उसमें 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। हां, अगर राज्य सरकारें चाहें तो इस संख्या को 100 या उससे भी कम पर सीमित कर सकते हैं।

राज्यों को नाइट कर्फ्यू जैसे फैसले लेने की छूट

सरकार का ध्यान कोरोना के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है। हाल में कुछ राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण सावधानी बरतने पर जोर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य/ केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में नाइट कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। जिन शहरों में साप्ताहिक केस पॉजिटिविटी रेट 10 प्रतिशत से ऊपर रहेगी, वहां दफ्तरों, फैक्ट्रियों, दुकानों आदि में वर्किंग ऑवर अलग-अलग समय पर करने की सलाह दी गई है ताकि एक ही समय में बहुत ज्यादा इम्प्लॉयी न आएं।

एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के भीतर आवाजाही पर कोई रोक नहीं

एक राज्य से दूसरे राज्य या किसी राज्य के ही भीतर लोगों और सामानों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी। आवाजाही के लिए अलग से किसी भी तरह के परमिट/ई-परमिट की जरूरत नहीं होगी।

बुजुर्गों, बच्चों, बीमार और गर्भवती महिलाओं को घर में रहने की सलाह

ज्यादा जोखिम वाले लोगों जैसे 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों, पहले से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी न हो, उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए।

भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी पर जोर

राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि लोग मास्क (Mask) लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग (Social Distancing) का पालन करें। मास्क न लगाने वालों पर राज्य सरकार अपने हिसाब से जुर्माना तय कर सकती हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों खासकर बाजारों, साप्ताहिक बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की निगरानी होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर जुर्माना लगेगा। जहां तक संभव हो, वर्क फ्रॉम होम पर जोर रहना चाहिए।

92 लाख के पार मरीजों का आंकड़ा
देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 92 लाख के पार हो गया है। अब तक 92 लाख 22 हजार 217 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 44 हजार 376 केस मिले और 481 लोगों की मौत हुई। देश में अभी तक कोरोना से 1,34,699 लोगों की मौत हो चुकी है। 86 लाख 42 हजार 771 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लाख 44 हजार 746 एक्टिव केस हैं, यानी इन मरीजों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं, दिल्ली में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। मंगलवार को 109 लोगों ने जान गंवाई। ये लगातार 5वां दिन था जब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 6224 नए मरीज मिले और 4943 लोग रिकवर हुए। 1172 एक्टिव केस में इजाफा दर्ज किया गया।