केरल / सरकार के इस आदेश को न मानना शख्स को पड़ा भारी, लगा 5000 रु का जुर्माना

कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया हुआ है और कई राज्यों में लोगों को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में केरल के एक शख्स को सरकार के इस आदेश को नहीं मानना भारी पड़ा। पुलिस ने उस पर 5000 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया है। दरअसल, केरल के वायनाड में बिना मास्क लगाए बाहर निकलने पर पुलिस ने एक शख्स पर 5 हजार का जुर्माना लगा दिया। मास्क नहीं पहनने वाले शख्स पर भारी भरकम जुर्माना लगाए जाने को लेकर एसपी इलंगो ने कहा कि केरल पुलिस अधिनियम (केपीए) 118 ई के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जुर्माना वसूला जाएगा। वो व्यक्ति बिना मास्क लगाए लगाए बाहर निकला इसलिए उससे 5000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर मास्क नहीं पहनने वाला व्यक्ति इस जुर्माने को कोर्ट में चुनौती देता है तो कानून के मुताबिक अगर वो दोषी पाया गया तो उसे तीन साल की कैद या 10 हजार रुपये जुर्माना या फिर दोनों की सजा मिल सकती है।

दुकानदार पर एक हजार रुपये का जुर्माना

इतना ही नहीं केरल में लॉकडाउन के नियमों को बेहद सख्त बना दिया गया है और एक दुकानदार पर भी 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दुकानदार पर यह जुर्माना दुकान में ग्राहकों के लिए हैंड सैनिटाइजर नहीं रखने की वजह से लगाया गया।

बता दें कि केरल कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित है और देश में इस वायरस का पहला मरीज इसी राज्य में मिला था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक केरल में अब तक कोरोनों के 485 संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है जबकि 359 लोगों ने इस महामारी से ठीक हुए हैं।