गाइडलाइन की अनदेखी / केरल ने रेस्टोरेंट, हेयर कटिंग सैलून खोलने जैसे फैसले लिए, केंद्र ने आपत्ति जताई

कोरोना संकट के बीच आज 20 अप्रैल यानी सोमवार से कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है। यह वे जगह है जहां कोरोना का संक्रमण नहीं फैल रहा है। अभी देश के 170 जिले हॉटस्पॉट यानी रेड जोन हैं। 6 मेट्रो सिटीज- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद भी शामिल हैं। 207 जिलों को नॉन हॉटस्पॉट यानी व्हाइट जोन और 359 को ग्रीन जोन में रखा गया है। पंजाब, तेलंगाना और दिल्ली में 20 अप्रैल से लॉकडाउन में किसी भी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। राजस्थान में मॉडिफाई लॉकडाउन लागू होगा यानी कई सेक्टर्स और कामकाजों में छूट दी जाएगी, पर सुरक्षा शर्तों के साथ। महाराष्ट्र में भी उन्हीं 26 जिलों में औद्योगिक गतिविधियां शुरू होंगी, जहां कोरोना के मामले कम हैं। हरियाणा में फैक्ट्रियों को सुरक्षा नियमों के पालन के साथ काम शुरू करने होंगे। लेकिन इन्हें भी आवेदन के बाद ही काम करने की अनुमति मिलेगी। हाईवे पर ढाबे खोले जाएंगे। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार में भी शर्तों के साथ ही चुनिंदा गतिविधियां शुरू करने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश में उद्योगों को शुरू करने का फैसला लिया गया है। लेकिन, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कहा है कि डीएम अपने जिलों की स्थितियों के हिसाब से खुद ही फैसला लें।

केरल सरकार ने नहीं मानी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन

वहीं इसबीच, केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए लॉकडाउन में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है। अपने गाइडलाइन में तब्दीली से गृह मंत्रालय नाराज है और केरल सरकार को खत लिखा है। दरअसल, केरल सरकार ने अपने आदेश संख्या 78/2020/GAD तारीख 17.04.2020 को रद्द कर दिया है और लॉकडाउन में रियायत के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन में केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है, जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना है। केरल सरकार ने रेस्टोरेंट, बुक शॉप, हेयर कटिंग सैलून खोलने का फैसला लिया है। राज्य में आज से वाहनों के लिए ऑड-ईवन फार्मूला भी लागू हो रहा है। इसके अलावा छोटी दूरी के शहरों के बीच बस सेवा भी शुरू होगी। केंद्र सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई। गृह मंत्रालय ने पिनरई विजयन सरकार के इस फैसले को लॉकडाउन के नियमो का उल्लंघन बताया है। केरल में 402 लोग कोरोना से संक्रमित हैं जिसमें 270 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं, इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो चुकी है।

केरल सरकार को गृह मंत्रालय का पत्र

गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाइडलाइन को कमजोर करने और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा गया है। केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया है। केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्यवाही की जाएगी।

सरकार ने साफ किया- नॉन-कंटेनमेंट एरिया में ही बंदिशों में छूट रहेगी

केंद्र सरकार ने रविवार को स्पष्ट कर दिया है कि 20 अप्रैल से राहत केवल उन इलाकों में दी जाएगी, जो कंटेनमेंट एरिया यानी रेड जोन में नहीं आते हैं। हॉटस्पॉट जिलों में जो कंटेनमेंट एरिया हैं, वहां किसी तरह की रियायत नहीं दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की ही इजाजत रहेगी। इसके अलावा किसी भी गतिविधि को मंजूरी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पिछले 14 दिनों से देश भर के 54 जिलों में कोई भी कोरोना वायरस का केस सामने नहीं आया है।