लॉकडाउन 3.0 / शराब की बिक्री पर अब रोक नहीं, इन शर्तों का करना होगा पालन

देश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन को शुक्रवार को गृह मंत्रालय ने एक बार फिर दो हफ़्तों (4-17 मई) तक बढ़ा दिया हैं। हालाकि, इस बार के लॉकडाउन में कुछ छूट भी दी गई है। लॉकडाउन बढ़ने से देश में रेल, मेट्रो और हवाई सेवा बंद रहेगी, शिक्षण संस्थान भी नहीं खुलेंगे। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री पर लगी रोक हटा ली गई है। हालांकि शराब की दुकानों को लॉकडाउन के दौरान कुछ नियम और शर्तों का पालन करना होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों के मुताबिक सभी जोन (ग्रीन-ऑरेंज-रेड) में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है। दुकानों पर 5 से ज्यादा ग्राहकों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ इन सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। हालांकि, कंटनमेंट जोन में शराब की बिक्री नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाके जिन्हें कोरोना मरीज मिलने के बाद सील भी किया जाता है। मंत्रालय की ओर से शराब की बिक्री सिर्फ एकल दुकानों पर ही की जा सकेगी। साथ ही शराब की बिक्री मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में नहीं की जा सकेगी। इन जगहों पर शराब की बिक्री पर पाबंदी जारी रहेगी।

जिन-जिन दुकानों पर शराब-पान मसाले की बिक्री होगी वहां लोगों के बीच में 6 फीट की दूरी रहेगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। साथ ही दुकानों को इस बात को भी सुनिश्चित करना होगा कि एक वक्त में दुकान पर पांच से ज्यादा लोग न हों।

शराब के साथ ही पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू को बेचने की इजाजत भी दी गई है। हालांकि शराब, पान मसाला, गुटखा और तम्बाकू का सार्वजनिक जगहों पर सेवन नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक जगहों पर इनका सेवन करने पर रोक रहेगी।