कोरोना वायरस: टैक्स रिटर्न का समय जून तक, राहत पैकेज की होगी घोषणा - निर्मला सीतारमण

कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते प्रकोप के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि लोगों और कारोबार जगत को राहत देने के लिए सरकार जल्द ही राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख 30 जून 2020 तक बढ़ा दी गई है। देरी से भुगतान करने के लिए ब्याज दर 12% से घटाकर 9% कर दी गई है। आधार—पैन लिंक का समय भी बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना को बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दिया है और इस पर 10% का कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं है।

मार्च, अप्रैल और मई 2020 के GST रिटर्न और कंपोजिशन रिटर्न की आखिरी तारीख को भी आगे बढ़ाकर 30 जून किया गया ताकि छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) जमा करने में देरी के लिए दंड ब्याज 18% से कम कर 9% किया गया। सरकार ने साफ कर दिया है कि कोरोना वायरस से जुड़े कार्यों में अब CSR का फंड दिया जा सकता है। यानी यह फंड अब कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में इस्तेमाल किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ट्वीट किया कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को देखते हुए सरकार इसे आपदा घोषित करने का निर्णय ले चुकी है।

इसलिए यह साफ करना जरूरी है कि कोरोना से लड़ाई में खर्च हुए फंड को CSR एक्टिविटी के अंतर्गत माना जाएगा।