DPCC ने दिल्ली में लगाया एक जनवरी 2022 तक पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध

कोरोना की दूसरी लहर का कहर जरूर कम हुआ हैं लेकिन इसी बीच तीसरी लहर की आशंका बनी हुई हैं। लेकिन लोगों में लापरवाही काफी देखने को मिल रही रही हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार के गत दिनों लिए फैसले के बाद दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) ने राजधानी में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध जनवरी 2022 तक रहना हैं। महामारी संकट के दौरान पटाखे फोड़ना सामाजिक स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है।

इस संबंध में डीपीसीसी ने मंगलवार को आदेश जारी कर जिलाधिकारियों व पुलिस उपायुक्तों से आदेश का पालन कराने व प्रतिदिन की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। डीपीसीसी के आदेश में लिखा गया है कि कई विशेषज्ञों ने कोरोना की एक और लहर की संभावना का संकेत दिया है। ऐसे में पटाखे फोड़ने के दौरान शारीरिक दूरी का पालन नहीं होगा साथ ही उच्च स्तर का वायु प्रदूषण भी गंभीर होगा। आदेश में कहा गया है कि दिल्ली के एनसीटी के क्षेत्र में एक जनवरी 2022 तक सभी प्रकार के पटाखों को फोड़ने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।