नकदी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की जज के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिनके घर से इस महीने की शुरुआत में भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित न्यायाधीशों का एक पैनल मामले की जांच कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद एफआईआर दर्ज करने पर फैसला लिया जाएगा।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा, आंतरिक जांच जारी है। यदि रिपोर्ट में कुछ गलत पाया जाता है तो एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जा सकता है या मामले को संसद को भेजा जा सकता है। इस समय इस रिट याचिका पर विचार करना उचित नहीं होगा।

अदालत ने कहा कि याचिका, जिसमें आंतरिक जांच को भी चुनौती दी गई है, समय से पहले दायर की गई है। मैथ्यूज नेदुम्परा और हेमाली सुरेश कुर्ने नामक दो अधिवक्ताओं द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया है कि घटना के एक सप्ताह बाद इस घोटाले के प्रकाश में आने के बाद कोई गिरफ्तारी या बरामदगी नहीं हुई।