बजट 2025: निर्मला सीतारमण ने मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत का किया ऐलान, देखें पुराने और नए इनकम टैक्स स्लैब

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025 पेश करते हुए मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। उन्होंने घोषणा की कि अब 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इस फैसले से देश के करोड़ों करदाताओं को सीधा फायदा मिलेगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य देश के मध्यमवर्गीय नागरिकों को आर्थिक मजबूती देना और उनके खर्च को संतुलित करना है। इस छूट से नौकरीपेशा और छोटे व्यवसायियों को सबसे ज्यादा फायदा होगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि टीडीएस की प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा। सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स छूट दोगुनी की जाती है। उनके लिए ब्याज पर छूट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। उन्होंने कहा कि TDS-TCS में कमी की जाएगी।

मुख्य बिंदु

- सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव किया जा रहा है

- मध्यम वर्ग के करों में पर्याप्त कमी लाने और उनके हाथों में अधिक पैसा छोड़ने के लिए नई संरचना, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा

- ₹12.00 लाख तक ‘शून्य कर’ स्लैब (₹75,000 की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए ₹12.75 लाख)

नई कर व्यवस्था इस प्रकार होगी:

शून्य से 4,00,000 रुपये तक - कोई कर नहीं

4,00,000 रुपये से 8,00,000 रुपये तक - 5 प्रतिशत

8,00,0001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक - 10 प्रतिशत

12,00,001 रुपये से 16 लाख रुपये तक - 15 प्रतिशत

16,00,001 रुपये से 20 लाख रुपये तक - 20 प्रतिशत

20,00,001 रुपये से 24 लाख रुपये तक - 25 प्रतिशत

24 लाख से ऊपर - 30 प्रतिशत