Budget 2023: खिलौने, इलेक्ट्रिक व्हीकल और मोबाइल फोन होंगे सस्ते, सिगरेट, सोना-चांदी महंगा..., वित्त मंत्री ने किया ऐलान

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) संसद में वर्ष 2023-24 (Union Budget 2023) के लिए बजट पेश किया। बजट में अलग-अलग सेक्टरों के लिए कई घोषणाएं की गईं। लेकिन आम आदमी की जेब पर किस चीज का बोझ बढ़ने जा रहा है और किससे उसे राहत मिलेगी, आइए जानते हैं कि क्या हुआ महंगा और क्या सस्ता...

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि कस्टम ड्यूटी, सेस, सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया यानी अब खिलौने सस्ते हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल को भी सस्ता किया गया है। लिथियम आयन बैटरी पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में लगने वाली बैटरी से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई और मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली लीथियम बैटरी पर सीमा शुल्क हटाया गया है और ये बैटरियां भी सस्ती हो जाएगीं। इसका असर मोबाइल और EV की कीमतों पर भी पड़ेगा। बैटरी की कीमत घटने से कुछ मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे।

सरकार की ओर से टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। इसके अलावा LED टेलीविजन सस्ता कर दिया गया है और बायोगैस से जुड़ी चीजों के दाम में भी कटौता का फैसला लिया गया है।

ये सामान हुए सस्ते

खिलौना
साइकिल
मोबाइल फोन
मोबाइल कैमरा लैंस
ऑटोमोबाइल
इलेक्ट्रिक व्हीकल
लीथियम बैटरी
एलईडी टेलीविजन
बायोगैस से जुड़ी चीजें

सिगरेट-इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी

वहीं कुछ चीजें महंगी की गई हैं। उनमें सिगरेट और इंपोर्टेड ज्वैलरी शामिल हैं। सिगरेट पर आपदा संबंधी ड्यूटी को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक, सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ाया गया। इसके बाद सिगरेट महंगी हो गई है। इसके अलावा सोना, चांदी और प्लेटिनम से बनी इंपोर्टेड ज्वैलरी महंगी हो गई है। इसके अलावा विदेशी किचन चिमनी के दाम बढ़ गए हैं।

महंगे हुए ये सामान

विदेशी किचन चिमनी
सोना, प्लेटिनम
विदेशी चांदी
हीरे
सिगरेट
पीतल
विदेशी खिलौने

मिडिल क्लास को बजट में मिल तोहफा

बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया इनकम टैक्स स्लैब (New Income Tax Slab) पेश किया है, जिसमें सबसे ज्यादा मध्यवर्गीय परिवार का ध्यान रखा गया है। अब सालाना 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई आयकर नहीं देना पड़ेगा। व्यक्तिगत आयकर की नई टैक्स दर इस प्रकार है। अब 0 से 3 लाख रुपये तक की आय पर कोई शून्य टैक्स का प्रावधान है। 3 से 6 लाख रुपये तक की आय पर 5%, 6 से 9 लाख रुपये तक आय पर 10%, 9 से 12 लाख रुपये की आय पर 15%, 12 से 15 लाख रुपये तक की आय 20% और 15 लाख से ऊपर की आय 30% आयकर वसूला जाएगा।