नाबालिग से रेप के मामले में भाजपा विधायक को 25 साल कैद की सजा, 10 लाख का जुर्माना

सोनभद्र। नाबालिग से रेप के दोषी दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलारे गोंड को सोनभद्र की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 25 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 10 लाख का जुर्माना भी लगाया है। विधायक को कोर्ट ने 12 दिसम्बर को दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिया था और जेल भेज दिया था। अब सजायाफ्ता होने के बाद उनकी विधायकी जानी तय है। अर्थदंड की धनराशि पीड़िता को मिलेगी।

नवंबर 2014 में म्योरपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और आठ सालों की लंबी सुनवाई के बाद फैसला आया है। मंगलवार को सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश एहसानुल्लाह खान ने सजा सुनाने के लिए 15 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी।

बता दें कि साल 2014 में प्रधानपति रहते हुए नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। मामले पर 12 दिसंबर को भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को दोषी करार दिया गया था और आज सजा सुनाई गई है।