बिहार: सीट बेल्ट न लगाने पर ऑटो चलाने वाला का काटा चालान, वसूले 1000 रुपये

1 सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद देशभर से चालान कटने के नए-नए मामले सामने आ रहे है। हाल ही में बिहार में एक ऑटो चलाने वाले है इस बात को लेकर 1000 का चालान काटा गया क्योकि उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी। जबकि ऑटो में कोई सीट बेल्ट नहीं होती। एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। घटना मुजफ्फरपुर की है। सराय के थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, 'सीट बेल्ट नहीं लगाने पर ऑटो चालक से न्यूनतम चालान भरने के लिए कहा गया क्योंकि वह काफी गरीब व्यक्ति था। इसलिए उसे एक हजार रुपये चुकाने के लिए कहा गया।'

थानाध्यक्ष अजय कुमार ने कहा, 'ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए कम से कम चालान भरने को कहा गया था। यह एक गलती थी लेकिन यह सिर्फ ड्राइवर पर न्यूनतम जुर्माना लगाने के लिए किया गया था।'

बता दें, नया मोटर व्हीकल कानून लागू होने के बाद पूरे देश में ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों के खिलाफ भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है।

ताजा मामला ओडिशा (Odisha) से सामने आया है जहां संबलपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर एक ट्रक के मालिक को 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। ओडिशा परिवहन विभाग (Odisha Transport Department) ने 7 ट्रैफिक नियमों को तोड़ने के तहत ट्रक मालिक को चालान की रसीद सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रक मालिक शैलेश शंकर लाल गुप्ता पिछले 5 साल से टैक्स (Tax) नहीं भर रहे थे। साथ ही लगातार ट्रैफिक के कई निमयों का उल्लघंन भी किए जा रहे थे। परिवहन विभाग ने जनरल ऑफेंस, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन, इंश्योरेंस समेत कई ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के तहत कुल मिलाकर 6,53,100 रुपये का जुर्माना लगाया है।

इससे पहले दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना लगाया था। यहां एक ट्रक का 2 लाख रुपये का चालान काटा गया था। राम किशन नाम के ट्रक ड्राइवर को जुर्माने के तौर पर 2 लाख 5 सौ रुपये का चालान भरना पड़ा। ट्रक का यह चालान बुधवार की रात को किया गया। ओवरलोडिंग के लिए जिस ट्रक का चालान हुआ है उसका नंबर HR 69C7473 है। ट्रक के मालिक का कहना था कि उनकी गाड़ी की लोडिंग 25 टन पर पास है, उनकी गाड़ी में 43 टन रेत थी। उनकी गाड़ी में 18 टन ज्यादा बताकर चालान किया गया। उन्हें खुद नहीं पता कि इतना चालान कैसे हुआ।