न्यायालय पाॅक्सो क्रम-3 ने छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में गुरुवार को आरोपी हरीश महावर उर्फ पप्पू को 3 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया कि फरियादी ने 4 मार्च 2018 को गुमानपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका पड़ोसी हरीश महावर उर्फ पप्पू मेरी लड़की का स्कूल जाते हुए पीछा करता है और छेड़छाड़ करता है।
पुलिस ने रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में आरोपी बल्लभबाड़ी निवासी हरीश महावर पुत्र तुलसीराम के खिलाफ आईपीसी धारा 354, 354 (घ) एवं 363 आईपीसी व पाॅक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में चालान पेश किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से 8 गवाहों के बयान कराए। न्यायालय ने मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को 3 साल का साधारण कारावास सुना दिया।