भारत में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना अब पहले से महंगा पड़ सकता है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अब ज्यादा आसान भी हो गई है। अगर कभी गलती से आपने ट्रैफिक नियम तोड़ दिए और चालान कट गया, तो अब आपको कोर्ट की लंबी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ क्लिक में आप अपने चालान का निपटारा घर बैठे ही कर सकते हैं।
वर्चुअल कोर्ट क्या है?वर्चुअल कोर्ट, भारत सरकार की ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत विकसित किया गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसका उद्देश्य अदालतों का बोझ कम करते हुए न्याय व्यवस्था को डिजिटल रूप देना है। इस पोर्टल के जरिए नागरिक ट्रैफिक चालान की स्थिति जांच सकते हैं, ऑनलाइन फाइन भर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर बिना कोर्ट गए चालान को चुनौती भी दे सकते हैं।
चालान कोर्ट में चला गया? ऐसे करें ऑनलाइन भुगतानअगर चालान कटने के 60 दिन बीत चुके हैं और वो वर्चुअल कोर्ट में ट्रांसफर हो गया है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सरल प्रक्रिया को अपनाकर आप इसे तुरंत भर सकते हैं:
वर्चुअल कोर्ट पोर्टल खोलें: https://vcourts.gov.in पर जाएं।
राज्य चुनें: वह राज्य चुनें जहां आपका वाहन रजिस्टर है।
चालान खोजें: मोबाइल नंबर, वाहन नंबर, चालान नंबर या CNR नंबर की मदद से सर्च करें।
कैप्चा कोड भरें और मोबाइल OTP के ज़रिए लॉग इन करें।
चालान डिटेल्स जांचें: ‘View’ बटन पर क्लिक कर चालान की जानकारी और जुर्माने की रकम देखें।
पेमेंट करें: “I wish to pay the proposed fine” ऑप्शन चुनें।
नेट बैंकिंग, UPI, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान करें।
जैसे ही पेमेंट पूरा होगा, तुरंत डिजिटल रसीद जारी हो जाएगी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं या पोर्टल पर फिर से लॉग इन करके प्राप्त कर सकते हैं।
90 दिन में चालान नहीं भरा तो क्या होगा?अगर चालान जारी होने के बाद 90 दिनों तक भुगतान नहीं किया गया, तो मामला सीधे जिला अदालत तक चला जाएगा। इसके बाद आपको अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना पड़ सकता है और कानूनी कार्यवाही शुरू हो सकती है।