Amitabh Bachchan की अनुमति के बिना उनका नाम, आवाज और फोटो इस्तेमाल की तो पड़ सकते हैं मुश्किल में, जानें पूरा मामला

अगर आप भी बॉलीवुड के शहंशाह यानी अमिताभ बच्चन की अनुमति के बिना उनकी आवाज, चेहरे का इस्तेमाल अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए करते है तो आप अब मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश जारी किया जिसमे कहा गया है कि अगर कोई भी अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़े किसी भी चीज का इस्तेमाल बिना महानायक की अनुमति के उपयोग नहीं किया जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत सम्बधित विभाग को अमिताभ बच्चन से सम्बंधित चीजो को हटाने के लिए कहा जो बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल किया जा रहा है।

न्यायमूर्ती नवीन चावला की पीठ ने अमिताभ बच्चन के पर्सनैलिटी राइट्स के संरक्षण पर मुहर लगा दी है। अदालत का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने क्योंकि अपने नाम, तस्वीरों और आवाज के उनकी परमिशन के बिना इस्तेमाल पर ऐतराज जाहिर किया है, इसलिए कोर्ट भी उनसे सहमत है। क्योंकि, ऐसी स्थिति में उन्हें और उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। अभिनेता की अनुमति के बिना उनके नाम, चेहरे या आवाज का इस्तेमाल किया गया तो मामले में पृथ्म दृष्टया केस तो बनता है। कोर्ट के अनुसार, अमिताभ बच्चन देश के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों में से हैं और विभिन्न विज्ञापनों में उनके नाम और चेहरे का इस्तेमाल होता रहता है। कई बार लोगों द्वारा उनकी अनुमति के बिना अपने सामान और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उनकी आवाज, चेहरे का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिग बी परेशान हैं। ऐसे में उन्होंने अदालत के समक्ष अपनी समस्या रखी।

बता दे, बिग बी ने पर्सनैलिटी राइट्स का हवाला देते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। दरअसल, अमिताभ बच्चन का नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरह से इस्तेमाल कर रही हैं। एक्टर ने याचिका में कहा है किजो लोग यह चीज कर रहे हैं, यह गलत है। कमर्शियल इंडस्ट्री में उनपर कन्ट्रोल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ बच्चन के नाम एक लॉट्री एड भी चल रहा है, जहां प्रमोशनल बैनर पर उनकी फोटो लगी हुई है। इसके अलावा इसपर KBC का लोगो भी है। यह बैनरकिसी ने लोगों को भम्रित करने के लिए बनाया है। इसमें जरा भी सच्चाई नहीं है।

बता दे, पर्सनैलिटी राइट्स को राइट ऑफ पब्लिसिटी भी कहा जाता है। यह एक ऐसा लॉ है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को अधिकार होता है कि वह अपनी अनुमति के बिना अपने नाम, आवाज और चेहरे का वित्तीय मामलों में इस्तेमाल होने दे या नहीं।