उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - लखनऊ में ही होगा पीड़िता का इलाज, चाचा को तिहाड़ शिफ्ट करने दिया आदेश

By: Pinki Fri, 02 Aug 2019 1:01:27

उन्नाव रेप केस : सुप्रीम कोर्ट ने कहा - लखनऊ में ही होगा पीड़िता का इलाज, चाचा को तिहाड़ शिफ्ट करने दिया आदेश

उन्नाव दुष्कर्म पीड़िता केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि पीड़िता का इलाज लखनऊ में ही किया जाएगा और उसे दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पीड़िता के परिजन चाहते हैं कि जब तक उनकी बेटी और वकील की हालत ठीक नहीं हो जाती है, उन्हें लखनऊ के किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएमयू) से शिफ्ट न किया जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट यह भी आदेश दिया है कि पीड़िता के चाचा को रायबरेली जेल दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। कोर्ट में पीड़िता की तरफ से पेश हुए वकील बी राजशेखरन ने चाचा की सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्हें तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आग्रह किया। इसके जवाब में यूपी सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इसमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद बेंच ने पीड़िता के चाचा को तिहाड़ जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया।

पीड़िता के परिवार को मिली CRPF की सुरक्षा

उधर, पीड़‍िता के साथ दुर्घटना मामले में शुक्रवार को ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। सीबीआई ड्राइवर आशीष पाल और क्लीनर मोहन श्रीवास को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीआरपीएफ ने पीड़िता के परिवार और वकीलों को सुरक्षा कवर दे दिया है। सुरक्षाकर्मी आने जाने वालों पर निगाह बनाए हुए हैं। शुक्रवार को सीआरपीएफ उन्नाव स्थित पीड़िता के गांव पहुंच गई। परिजन के अलावा पीड़िता के चाचा के मुकदमे की पैरवी कर रहे वकील को भी सीआरपीएफ सुरक्षा दी है। उनकी सुरक्षा में 4 जवान तैनात किए गए हैं।

पीड़िता के परिजनों को दिया 25 लाख का चेक

इससे पहले प्रदेश सरकार ने देर रात पीड़िता के परिजन को 25 लाख रुपए की मदद का चेक सौंपा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर पीड़िता को आर्थिक मदद देने का निर्देश दिया था। सीबीआई ने मामले की जांच कर रहे पुलिसवालों को लखनऊ बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को 7 दिन के अंदर हादसे की जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं।

पांचवें दिन भी पीड़िता की हालत में सुधार नहीं

रविवार (28 जुलाई) को रायबरेली जाते वक्त सड़क हादसे का शिकार हुई पीड़िता की हालत नाजुक है। वह लखनऊ के केजीएमयू में वेंटिलेटर पर है। पांचवें दिन भी उसकी हालत में सुधार नहीं है। हादसे में पीड़िता की मौसी और चाची की मौत हो गई थी। चाची, दुष्कर्म मामले में सीबीआई की गवाह भी थीं। इस मामले में मंगलवार को सीबीआई ने पीड़िता के चाचा की तहरीर पर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उसके भाई समेत 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था।

पीड़िता की चिट्‌ठी पर सुप्रीम कोर्ट में हुई थी सुनवाई

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता की 12 जुलाई को चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी पर सुनवाई की थी। इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि पीड़ित और उसके परिजन को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा अंतरिम राहत के तौर पर 25 लाख मुआवजा भी दिया जाए। कोर्ट ने दुष्कर्म पीड़िता से जुड़े सभी मामले दिल्ली ट्रांसफर करने के आदेश भी दिए थे। इसके अलावा सीबीआई को निर्देश दिया था कि सड़क हादसे की जांच 7 दिन के भीतर और बाकी मामलों की सुनवाई 45 दिन के भीतर पूरी की जाए।

आरोपी कुलदीप सेंगर से आज हो सकती है पूछताछ

उन्‍नाव रेप पीड़िता के एक्‍सीडेंट के मामले में सेंट्रल ब्‍यूरो ऑफ इन्‍वेस्टिगेशन (CBI) आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर से आज पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक, सेंगर के साथ ही सीबीआई पीड़िता को उसकी सुरक्षा के लिए दिए गए गनमैन से भी सवाल-जवाब करेगी। बीजेपी से निष्‍कासित किया गया विधायक कुलदीप फिलहाल उन्‍नाव रेप मामले में जेल में बंद है। उन्नाव रेप पीड़िता के साथ रविवार को रायबरेली में हुए एक्सीडेंट मामले में सीबीआई ने 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें कुलदीप सेंगर समेत 10 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है।

2017 में दुष्कर्म हुआ था

लड़की से 2017 में सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। आरोप है कि विधायक सेंगर और अन्य ने नौकरी दिलाने के बहाने लड़की से दुष्कर्म किया। पीड़िता उस वक्त नाबालिग थी। बाद में पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। आरोप है कि उसके पिता से विधायक ने ही मारपीट की थी। पिता की मौत के बाद पीड़िता ने लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी। इसके बाद एसआईटी को जांच सौंपी गई थी। अभी जांच सीबीआई के पास है। बुधवार को भाजपा ने विधायक सेंगर को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सेंगर अभी सीतापुर की जेल में है।

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com