8 जून से खुल रहे धार्मिक स्थलों के लिए गाइडलाइन, इन बातों का रखना होगा ख्याल
By: Pinki Thu, 04 June 2020 11:36:55
गृह मंत्रालय ने 8 जून से शुरू हो रहे अनलॉक-1 (Unlock-1) के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। ऐसे में 8 जून से जिन जगहों पर ढील दी जा रही है वहां ये नियम अनिवार्य रूप से मानने होंगे। कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए सामान्य नियमों के तौर पर श्रद्धालुओं को मास्क लगाना, प्रवेश से पहले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। परिसर में प्रवेश से पहले सभी को अपने हाथ और पैर साबुन से धोने होंगे। प्रवेश द्वार पर ही सबके शरीर का तापमान चेक किया जाएगा। 28 बिंदुओं के इस गाइडलाइन में धार्मिक स्थल में पूजा-पाठ और प्रार्थना करने के लिए कई जरूरी बातें कहीं गई हैं।
होटल-रेस्टोरेंट के लिए गाइडलाइन, ग्राहकों की Entry से Exit तक इन बातों का रखना होगा ध्यान
इन बातों का रखना होगा ख्याल
- श्रद्धालुओं को आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) इंस्टॉल करने की भी हिदायत दी गई है।
- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी पाबंदी है। खांसने-छींकने के दौरान चेहरे और नाक को ढक कर रखना होगा। यदि टिशू, रुमाल आदि का इस्तेमाल करते हैं तो उसे ठीक से उचित स्थान पर फेंकना होगा।
- धार्मिक स्थल पर एक साथ बड़ी संख्या में लोग न जुटें। सभी को एक-दूसरे से कम से कम छह फीट की दूरी बनाए रखना होगा।
- धार्मिक स्थलों के प्रवेश द्वार पर अनिवार्य रूप से हैंड सैनिटाइजर रखना और थर्मल स्क्रीनिंग अनिवार्य है। धार्मिक स्थल के परिसर में जाने से पहले हाथ-पैर को साबुन से अच्छी तरह से धोना होगा। सिर्फ बिना लक्षण वाले लोगों को प्रवेश की अनुमति होगी।
- फेस मास्क पहने लोगों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- कोविड-19 से जुड़ी जानकारी वाले पोस्टर, बैनर धार्मिक स्थल परिसर में लगाने होंगे। वीडियो भी चलाना होगा।
- सुनिश्चित किया जाए कि एक ही समय पर अधिक श्रद्धालु इकट्ठे न हों।
- जूते-चप्पलों को संभव हो तो गाड़ी में ही उतारना होगा, या फिर इन्हें उचित दूरी पर अलग-अलग रखना होगा।
- पार्किंग लॉट में और धार्मिक स्थलों के बाहर भीड़ की व्यवस्था करना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को सुनिश्चित करना
- परिसर के बाहर की दुकानों, स्टॉल, कैफेटेरिया में भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का हमेशा पालन करना होगा।
- मंदिर में लाइन लगाने के लिए पर्याप्त दूरी के हिसाब से लगे निशानों में खड़ा होना होगा।
- परिसर में प्रवेश और बाहर जाने वाले लोगों के लिए अलग-अलग द्वार का प्रयोग करें।
- मूर्ति या पवित्र किताब को छूने और जिसमें ज्यादा लोग इकट्ठा हों ऐसे धार्मिक आयोजन करने की मनाही है।
- हाथों से प्रसाद या फिर पवित्र जल देने की मनाही है।
- एसी चलाने के लिए सीपीडब्ल्यूडी की गाइडलाइन का पालन करना होगा। तापमान 24 से 30 डिग्री रखना होगा। आद्रता का रेंज 40 से 70 के बीच रखना होगा। इसके अलावा कमरे में वेंटिलेशन की व्यवस्था भी रखनी होगी ताकी हवा हमेशा साफ होती रहे।
- सामुदायिक रसोई/लंगर/अन्नदान आदि का खाना बनाते और बांटते समय सामाजिक दूरी के नियमों का ख्याल रखना बेहद जरूरी है।
- गायन-भजन के कार्यक्रम समूह में बैठकर नहीं कर सकेंगे। ऑडियो कैसेट के जरिए भजन चला सकेंगे।
- प्रार्थना के लिए लोगों को अपना मैट/ आसन / बैठने का कपड़ा लेकर आना होगा जिसे उन्हें अपने साथ वापस लेकर जाना होगा।
- समय-समय पर शौचालयों, हाथ-पैर धोने की जगहों को साफ करना होगा। फर्श को भी दिन भर में कई बार साफ करना होगा।
- एक-दूसरे को छूना नहीं है
यदि कंफर्म केस मिले तो-
- इन सभी जगहों पर यदि कोई व्यक्ति संदिग्ध या कंफर्म केस पाया जाता है तो ऐसे शख्स को किसी अलग कमरे या अलग जगह पर रखना होगा जहां वह दूसरों से अलग रह सकें।
- तुरंत इसकी सूचना जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी।
- डॉक्टर के परीक्षण करने तक व्यक्ति को मास्क मुहैया कराया जाए या उसका चेहरा ढका जाए।
- जिस जगह पर संक्रमित पाया जाएगा वो वहां पर मौजूद लोगों को आइसोलेट होना होगा।
- इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए और पूरे परिसर को सैनिटाइज और संक्रमण मुक्त किया जाए।