आज के बाद नहीं खरीद पाएंगे ऑनलाइन दवा!

By: Pinki Thu, 20 Dec 2018 09:19:36

आज के बाद नहीं खरीद पाएंगे ऑनलाइन दवा!

ऑनलाइन दवा खरीदने वालों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर अदालती रोक 20 दिसंबर 2018 से प्रभावी हो जाएगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ऑनलाइन फार्मेसियां खुली बिक्री या डाक्टरों के सुझाव पर दी जाने वाली दवाओं की बिक्री तब तक न करें जब तक कि इस संबंध में केंद्र सरकार कोई नियम न बना दे। दिल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव की पीठ ने कहा, एक बार नियम प्रभाव में आ जाने दीजिए, आप (ऑनलाइन फार्मेसी) दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते हैं। समस्या यह है कि अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं हैं। पीठ यहां कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में बताया था कि देश में 3,500 ऐसी वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन दवा बेच रही हैं। दिल्ली हाईकोर्ट भी पिछले गुरुवार को ई-फार्मेसी के जरिए दवा बिक्री पर रोक लगा चुका है। ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों को शपथ-पत्र दाखिल करने के लिए कोर्ट ने 4 हफ्ते का वक्त दिया है। देश में इस साल ऑनलाइन दवा बिक्री का कारोबार 720 करोड़ रुपए का रहा। इस साल अगस्त में सरकार ने ऑनलाइन फार्मेसी के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। इनके मुताबिक ई-फार्मेसी चलाने के लिए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हालांकि, लाइसेंसिंग के नियमों को लेकर अभी तक दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

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दिल्‍ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वीके राव की पीठ ने कहा, एक बार नियम प्रभाव में आ जाने दीजिए, आप (ऑनलाइन फार्मेसी) दवाओं की बिक्री शुरू कर सकते हैं। समस्या यह है कि अभी इसके नियमन के कोई नियम नहीं हैं। पीठ यहां कुछ ऑनलाइन फार्मेसी कंपनियों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। ऑनलाइन दवा बेचने वाली इन कंपनियों ने अदालत से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया था। उनका कहना है कि उनके पास लाइसेंस है और कोई भी दवा गैर-कानूनी तरीके से नहीं बेची जा रही है। उन्होंने अपनी दलील में यह भी कहा कि डॉक्टर के कहने पर दी जाने वाली दवाएं भी ऑनलाइन तभी बेची जाती हैं जब डॉक्टर का मान्य पर्चा उपलब्ध कराया जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने कंपनियों को आगे अपील करने के लिए 20 दिसंबर तक का समय दिया है। इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को तय की है।

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