भारत के लिए अच्छी खबर, ICJ ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगाई रोक
By: Pinki Wed, 17 July 2019 6:41:09
जासूसी के कथित आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) अपना फैसला सुना दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया है। आईसीजे में इस मामले में पिछली सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक हुई थी।
बता दे, भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने कुलभूषण की सजा के ऐलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में करीब दो साल तक भारत ने लड़ाई लड़ी। कुलभूषण फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।
And the decision in the #Jadhav Cade is out!
— Reema Omer (@reema_omer) July 17, 2019
ICJ has ruled in favour of India on merits, affirming Jadhav’s right to consular access and notification
The Court has directed Pakistan to provide effective review and reconsideration of his conviction and sentences pic.twitter.com/DE3dAb9eIv
पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। 25 मार्च 2016 को भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली।
पाक ने कहा- जाधव बिजनेसमैन नहीं, बल्कि जासूस
भारत ने कहा- जाधव की मौत की सजा रद्द की जाए। उन्हें तुरंत रिहा करने के आदेश दिए जाएं। पाकिस्तानी सेना के द्वारा सुनाया गया फैसला पूरी तरह से हास्यास्पद है। इस पर पाक ने कहा था कि भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक जासूस है। पाक ने दावा कि हमारी सेना ने 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से जाधव को गिरफ्तार किया था। वह ईरान से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था।
भारत ने कहा- जाधव को ईरान से किडनैप किया गया
भारत के मुताबिक, जाधव को ईरान से किडनैप किया गया। जाधव वहां नौसेना से रिटायर होने के बाद बिजनेस करने की कोशिश में थे। पाकिस्तान ने आईसीजे के समक्ष की गई भारत की याचिका को नकार दिया। इसमें भारत ने जाधव के लिए काउंसलर एक्सेस की मांग की थी।