समय पर भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना देनी होगी इतने रुपये तक की पेनल्टी

By: Pinki Tue, 16 July 2019 5:28:32

समय पर भर लें इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना देनी होगी इतने रुपये तक की पेनल्टी

अगर आपने 2018-19 का इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) नहीं भरा है तो निर्धारित समय-सीमा के भीतर भर लीजिए वरना आपको पेनल्टी देनी होगी। ये पेनल्टी 5000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक हो सकती है। इस साल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। हालांकि, आयकर विभाग ने फॉर्म 16 जारी करने की तिथि 10 जुलाई तक बढ़ा दी थी, जिससे यह संभावना बन रही है कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए रिटर्न भरने की तारीख भी आगे बढ़ाई जा सकती है। खैर, आप इस चक्कर न पड़ते हुए समय पर अपना रिटर्न दाखिल कर दें। बता दे, समय-सीमा के बाद आईटीआर फाइल करने पर पेनल्टी का ऐलान बजट 2017 में किया गया था, जो आकलन वर्ष 2018-19 से लागू हो गया, जिसमें वित्त वर्ष 2017-18 का आईटीआर फाइल किया गया था। उससे पहले संबंधित आकलन वर्ष की समय-सीमा पार करने के बाद जुर्माना लादने का पूरा अधिकार असेसिंग ऑफिसर के पास होता था। अब इनकम टैक्स ऐक्ट में सेक्शन 234 F डाल दिया गया जिसके तहत लेट फाइलिंग पर पेनल्टी तय कर दिया गया है।

जानिए पेनल्टी या फीस के क्या हैं नियम

आपके लिए जानना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) समय से न भरने के चलते पेनल्टी (Penalty) के नए नियम क्या हैं। आप 31 जुलाई तक रिटर्न भर सकते हैं लेकिन सरकार के नए नियमों के मुताबिक अगर टाइम पर रिटर्न नहीं भरा तो अलग-अलग समय के मुताबिक अलग-अलग पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

- अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक है और आप 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न भरते हैं तो आपसे पेनल्टी के रूप में 1000 हजार ही वसूले जा सकते हैं। यानी, ऐसे टैक्सपेयर्स 31 जुलाई, 2019 के बाद और 31 मार्च, 2020 के तक जब भी आईटीआईर फाइल करेंगे, उन्हें लेट फाइन के तौर पर 1 हजार रुपये ही लगेंगे।

- वही आगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो 31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरने पर 5000 रुपये की पेनल्टी देनी होगी।

- इसके अलावा अगर 5 लाख से ज्यादा आय वाले अगर 31 दिसंबर 2019 के बाद अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो उन्हें 10,000 रुपये तक की पेनल्टी देनी होगी।

हालांकि हर साल इनकम टैक्स विभाग 5 अगस्त या 7 अगस्त तक आयकर रिटर्न भरने की तारीख बढ़ा देता है पर इस बर भी ऐसा होगा ये निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा आपको 31 जुलाई तक अपना आयकर रिटर्न हर हाल में भर देना चाहिए।

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