400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में राम रहीम को मिली जमानत, लेकिन जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे
By: Priyanka Maheshwari Fri, 05 Oct 2018 4:30:43
400 साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने राम रहीम को जमानत दे दी है। हालांकि साध्वियों से यौन शोषण मामले में गुरमीत राम रहीम 20 साल की सजा भुगत रहा है, जिसके चलते वो जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। बता दें कि इस मामले में राम रहीम ने सीबीआई की विशेष अदालत में जमानत याचिका लगाई थी। इससे पहले अगस्त महीने में सीबीआई अदालत ने इस मामले में राम रहीम की याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई के विशेष जज जगदीप सिंह की सीबीआई अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए इस मामले में राम रहीम को जमानत दी। इस मामले में अन्य आरोपी डॉ पंकज गर्ग को भी जमानत मिल गई है। वहीं इस मामले में डॉ महिंदर इंसा को अभी तक जमानत नहीं मिल पाई है। बता दें कि साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला जज सुनील राठी की अदालत में है लेकिन वहां याचिका रद्द होने के बाद राम रहीम ने जगदीप सिंह की अदालत में याचिका दायर की थी। अब सवाल सीबीआई जांच पर उठ रहे हैं जो मामले में पर्याप्त सबूत नहीं जुटा पाई। फिलहाल जमानत मिलने के बाद भी राम रहीम को कोई राहत नहीं है।
बता दें कि राम रहीम इस समय रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता हंसराज चौहान की याचिका पर साधुओं को नपुंसक बनाए जाने के मामले में 23 दिसंबर 2014 को सीबीआई जांच के आदेश दिए थे।
सीबीआई ने फरवरी 2018 को पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट में डेरा सच्चा सौदा में साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में चार्जशीट दायर की थी। फतेहाबाद निवासी हंसराज चौहान की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया था कि राम रहीम और उसके साथियों ने 400 साधुओं को नपुंसक बनाया है।