जीएसटी काउंसिल देने जा रही है बड़ा तोहफा, ये चीजें हो सकती हैं सस्ती!
By: Priyanka Maheshwari Fri, 14 Dec 2018 12:37:02
जीएसटी (GST) काउंसिल की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में सीमेंट जैसी निर्माण कार्य में काम आने वाली वस्तुओं पर कर दर में कटौती हो सकती है। काउंसिल घर बनाने में प्रयोग होने वाली प्रमुख सामग्री सीमेंट पर 28 फीसदी टैक्स स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। अब यह 18 फीसदी के टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएगा। रियल्टी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सरकार यह कदम उठाने जा रही है।
काउंसिल उन्हीं वस्तुओं को 28 प्रतिशत जीएसटी दरें की श्रेणी में रखे जाने का विचार है, जिनका यूज लग्जरी के लिए किया जाता है और जो अहितकर हैं। इनमें सिगरेट, तांबकू गुट्खा आदि है।
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 22 दिसंबर को होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर लंबे समय से बेहाल पड़े रियल इस्टेट सेक्टर में नई जान आ सकती है। घर बनाने की लागत में सबसे ज्यादा पैसा सीमेंट, सरिया और पेंट में जाता है। इसके अलावा मजदूरी भी होती है, जिसमें पैसा खर्च होता है। रियल इस्टेट में मंदी के चलते अभी कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। टैक्स कम होने से एक बार फिर से कई रुके हुए प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने की उम्मीद है।
सस्ता हो सकता है सीमेंट- सीमेंट फिलहाल 28 फीसदी जीएसटी के साथ एक बोरी सीमेंट की कीमत 300 रुपए है। अगर टैक्स घटकर 18 फीसदी पर आ जाता है तो एक बोरी सीमेंट की कीमतें 275-280 रुपए आ सकती है। यानी प्रति बैग 20-25 रुपए का फायदा होगा।
पेंट और वार्निश पर जीएसटी दर घटाई
जीएसटी काउंसिल ने पहले ही पेंट और वार्निश पर जीएसटी दर को घटाकर के 18 फीसदी कर चुकी है। अभी तक कुल 191 वस्तुओं को 28 फीसदी के स्लैब से बाहर कर 18 फीसदी के स्लैब में लाया जा चुका है। पहले इनमें 226 वस्तुएं थीं। अभी 28 फीसदी जीएसटी स्लैब में 35 वस्तुएं हैं। इनमें सीमेंट के अलावा वाहन, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, टायर, याट, एयरक्राफ्ट, कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी वस्तुएं शामिल हैं।
उच्च कर श्रेणी में आने वाले 35 चीजों में सीमेंट, वाहनों के कल-पुर्जे, टायर, वाहनों के उपकरण, मोटर वाहन, विमान, सट्टा और तंबाकू, सिगरेट और पान मसाला जैसी अहितकर वस्तुएं शामिल हैं। अधिकारी ने कहा कि सीमेंट पर जीएसटी दर घट सकती है, जिससे आवास और निर्माण उद्योग को गति मिलेगी। साथ ही रोजगार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
ऐसे मिलेगा 15 हजार रुपये का लाभ
रियल एस्टेट विशेषज्ञों के अनुसार सीमेंट सस्ता होने के बाद 1000 वर्गफीट का घर बनाने की लागत 16,500 रुपये तक कम होगी। प्रचलित मापदंडों के अनुसार इतना बड़ा घर बनाने में 500 बोरी सीमेंट लगती है। वर्तमान दर पर यह 1.6 लाख रुपये की आएगी।
10 फीसदी जीएसटी घटा तो 23 दिसंबर से इसके लिए केवल 143,500 रुपए ही देने होंगे। ठेके पर घर बनवा रहे हैं तो वर्तमान दरों के हिसाब से निर्माण लागत 165 रुपये प्रति वर्गफीट तक घटेगी।