केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-2 के लिए गाइडलाइन आज सोमवार रात जारी कीं। अनलॉक-2 टू के लिए गाइडलाइन सोमवार रात जारी कीं। सरकार ने कहा कि अनलॉक-2 31 जुलाई तक लागू रहेगा। गाइडलाइन के मुताबिक, 31 जुलाई तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर भी प्रतिबंध रहेगा। हालांकि, उन इंटरनेशनल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की छूट दी जाएगी, जिन्हें गृह मंत्रालय की तरफ से इजाजत मिली हो। मेट्रो सर्विस, सिनेमा हाल, स्वीमिंग पूल, थिएटर, बार, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में भीड़ के जमा होने पर रोक जारी रहेगी।
कोरोना वायरस के कंटेनमेंट जोन से बाहर के इलाकों में कई गतिविधियों में छूट होगी, जबकि कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्त बनाने का प्रावधान है।
- स्कूल-कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इन्हें बढ़ावा दिया जाना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट 15 जुलाई से शुरू किए जा सकेंगे। इसके लिए एसओपी अलग से जारी की जाएगी।
- किसी के अंतरराष्ट्रीय उड़ान से यात्रा करने पर बैन रहेगा। वे लोग यात्रा कर सकेंगे, जिन्हें गृह मंत्रालय ने इजाजत दी है।
- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पुल, जिम, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल और ऐसी ही जगहें अभी नहीं खुलेंगी।
- ऐसे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, शैक्षणिक कार्यक्रम नहीं होंगे, जहां ज्यादा भीड़ जुटने की आशंका हो। जिन गतिविधियों को शुरू करने की इजाजत अभी नहीं दी गई है, उन्हें शुरू करने की तारीखें अलग से जारी की जा सकती हैं और इनके लिए एसओपी भी जारी की जा सकती है।
- घरेलू उड़ानों और रेल के सफर को सीमित दायरे में पहले ही शुरू कर दिया गया है और इनमें इजाफा किया जाएगा।
- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित संख्या में अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की इजाजत दी गई है। आगे भी इसे बढ़ाया जाएगा।
रात्रि कर्फ्यू का बदला समय
सरकार ने अनलॉक 2.0 में रात के कर्फ्यू का समय भी बदल दिया है। अब रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस कर्फ्यू के दौरान आपातकालीन सेवाओं से जुड़े लोग, जरूरी कामों से जुड़े लोगों, शिफ्टों में काम करने वालों, राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा सामान लाने ले जाने वालों, खाली और भरे हुए कार्गो, बस, ट्रेन या हवाई जहाज से यात्रा कर अपने गंतव्य को जाने वाले लोगों को छोड़कर सभी की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी।
सरकार के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन जारी रहेगा। कंटेनमेंट जोन को जिला प्रशासन तय करेगा और यहां स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। इन कंटेनमेंट जोन को जिला कलेक्टरों द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कंटेनमेंट जोन का सीमांकन किया जाए। जिलाधिकारी इन कंटेनमेंट जोन को वेबसाइट पर नोटिफाई करेंगे। इसकी जानकारी मंत्रालय को भी दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी सेवाओं की इजाजत रहेगी। मेडिकल इमरजेंसी और जरूरी सामानों की सप्लाई के अलावा यहां पर लोगों के आने-जाने पर सख्ती से प्रतिबंध लगाया जाएगा।














