सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों में हुए बदलाव, जान लीजिए रहेंगे फायदे में

By: Pinki Mon, 24 June 2019 11:17:26

सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों में हुए बदलाव, जान लीजिए रहेंगे फायदे में

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को जूरी दे दी। इस विधेयक में यातायात नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। एक आधिकारिक सूत्र ने जानकारी दी है कि इस विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर दस हजार रुपये तक का जुर्माना और अयोग्य घोषित किये जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी दस हजार रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

सूत्रों ने बताया, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। इसमें विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर बड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विधेयक में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में काफी सख्त प्रावधान रखे गये हैं।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर देना होगा मोटा जुर्माना

- किशोर नाबालिगों द्वारा वाहन चलाना, बिना लाइसेंस, खतरनाक ढंग से वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, निर्धारित सीमा से तेज गाड़ी चलाना और निर्धारित मानकों से अधिक लोगों को बैठाकर अथवा अधिक माल लादकर गाड़ी चलाने जैसे नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- संशोधन विधेयक में आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

- अयोग्य करार दिये जाने के बावजूद वाहन चलाते रहने पर भी 10000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

- तेज गाड़ी भगाने पर एक हजार से 2000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है।

- बिना बीमा पॉलिसी के वाहन चलाने पर 2000 रुपये तक का जुर्माना रखा गया है।

- बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 1000 रुपये का जुर्माना और तीन माह के लिये लाइसेंस निलंबित किया जाना शामिल है।

- ओला, उबर जैसे ग्रुप का ड्राइविंग लाइसेंसों के नियमों का उल्लंघन करने पर विधेयक के प्रावधानों के अनुरूप 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

- किशोर द्वारा गाड़ी चलाते हुये सड़क पर कोई अपराध करने की स्थिति में गाड़ी के मालिक या अभिभावक को दोषी माना जायेगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी निरस्त किया जायेगा। इस तरह के अपराध में वाहन मालिक और अभिभावक को दोषी माना जायेगा और 3 साल के सजा के साथ ही 25000 रुपये तक का जुर्माना किया जायेगा। साथ ही वाहन का पंजीकरण भी निरस्त कर दिया जायेगा।

- यातायात नियमों का उल्लंघन होने पर न्यूनतम 100 रुपये की जगह पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जायेगा।

- अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करने पर 500 रुपये के स्थान पर अब दो हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

- अनऑर्थोराइज़्ड वाहन का इस्तेमाल करने पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर भी इतना ही जुर्माना देना होगा जबकि अयोग्य करार दिये जाने के बावजूद वाहन चलाने पर 10000 रुपये का जुर्मान देय होगा। अन्य नियमों के उल्लंघन पर भी कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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