बिहार / 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन; धर्मस्थल, मॉल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद, इनकी दुकानें रहेंगी खुली

By: Pinki Mon, 17 Aug 2020 3:26:15

बिहार / 6 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन; धर्मस्थल, मॉल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग रहेंगे बंद, इनकी दुकानें रहेंगी खुली

बिहार में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा एक लाख को पार कर गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ अतिरिक्त सख्ती के साथ लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ा दिया है। यह राज्य, जिला, अनुमंडल, ब्लॉक मुख्यालय और नगर निकाय क्षेत्रों में 6 सितंबर तक रहेगा। नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, पहले ये चर्चाएं थी कि सरकार लॉकडाउन खत्म करने वाली है। बिहार में कोरोना के एक लाख से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 461 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 72 हजार से अधिक कोरोना मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 31 हजार से अधिक है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश भर में लॉकडाउन लगा दिया गया था। हालांकि, लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है।

गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया कि 30 जुलाई को दिए गए दिशा-निर्देश को 6 सितंबर तक बढ़ाया गया है। व्यावसायिक और निजी संस्थान कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे। दुकान और मार्केट को खोलने की इजाजत है। धर्मस्थल, मॉल, पार्क, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे। रेल और हवाई सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्र, राज्य सरकारों के दफ्तरों के साथ निजी कार्यालय में 50% क्षमता के साथ काम होगा। रात 10 से सुबह 5 बचे तक का नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। दुकानों और बाजारों को समय और बाकी नियमों के हिसाब से आवश्यक प्रतिबंधों के अधीन संचालित करने की इजाजत दी जाएगी। रेस्त्रां को सिर्फ होम डिलीवरी की अनुमति होगी। कंट्रक्शन से जुड़ी सभी गतिविधि चालू रहेंगी।

ये सेवाएं बहाल रहेंगी

राज्य सरकार की सेवाएं- पुलिस, होमगार्ड सिविल डिफेंस अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, चुनाव और जेल से जुड़ी सेवाएं जारी रहेंगी। इसके अलावा जिला प्रशासन, ट्रेजरी, आईटी सेवाएं, बिजली, जलापूर्ति, जल संसाधन, कृषि और पशुपालन, म्युनिसिपल बॉडीज, अस्पताल-मेडिकल से जुड़ी संस्थाओं से जुड़े अन्य कार्य के लिए ट्रांसपोर्ट सेवाएं बहाल रहेंगी।

इनकी दुकानें खुली रहेंगी

- राशन, फल, दूध, सब्जी, मीट मछली की दुकानें और पीडीएस।
- होटल, लॉज, रेस्टोरेंट और ढाबा से सिर्फ होम डिलीवरी होगी।
- पशुपालन से जुड़ी सेवाएं भी जारी रहेंगी।
- खेती से जुड़ी दुकान खोलने की अनुमति।
- ई-कॉमर्स की सेवाएं जारी रहेंगी।
- निर्माण कार्य जारी रहेंगे और उससे जुड़ी दुकानें खुलेंगी।
- न्यायालय से जुड़े कार्य पटना हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार संचालित होंगे

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com