एलके आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी, जज बोले- बाबरी की घटना अचानक हुई थी, तस्वीरों से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते

By: Pinki Wed, 30 Sept 2020 1:00:42

एलके आडवाणी, जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी, जज बोले- बाबरी की घटना अचानक हुई थी, तस्वीरों से किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया। 28 साल से चल रहे इस मुकदमे का विशेष जज एसके यादव ने अपने कार्यकाल का अंतिम फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, डॉ। मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, महंत नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। विशेष जज ने कहा कि अयोध्या विध्वंस पूर्व नियोजित नहीं था। घटना के प्रबल साक्ष्य नही हैं।

बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं। फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है।

एसके यादव ने अपने फैसले में कहा कि छह दिसंबर, 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा के पीछे से दोपहर 12 बजे पथराव शुरू हुआ। अशोक सिंघल ढांचे को सुरक्षित रखना चाहते थे क्योंकि ढांचे में मूर्तियां थीं। कारसेवकों के दोनों हाथ व्यस्त रखने के लिए जल और फूल लाने को कहा गया था। जल ने अखबारों को साक्ष्य नहीं माना और कहा कि वीडियो कैसेट के सीन भी स्पष्ट नहीं हैं। कैसेट्स को सील नहीं किया गया, फोटोज की नेगेटिव नहीं पेश की गई। ऋतम्बरा और कई अन्य अभियुक्तों के भाषण के टेप को सील नहीं किया गया।

निर्णय करीब दो हजार पेज का है। फैसला कुछ ही देर में कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जायेगा। सीबीआइ व अभियुक्तों के वकीलों ने ही करीब साढ़े आठ सौ पेज की लिखित बहस दाखिल की है। इसके अलावा कोर्ट के सामने 351 गवाह सीबीआइ ने परीक्षित किए व 600 से अधिक दस्तावेज पेश किए।

ये भी पढ़े :

# बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में ये हैं 32 आरोपी, 17 का हुआ निधन, देखें लिस्ट

# बाबरी केस / फैसले के साथ ही रिटायर होंगे CBI के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव

# हाथरस गैंगरेप / PM मोदी ने योगी से की बात, कहा- दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें

# हाथरस गैंगरेप / परिजन लगाते रहे गुहार, पुलिस ने रात में ही जबरन कर दिया पीड़िता का अंतिम संस्कार

हम WhatsApp पर हैं। नवीनतम समाचार अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें... https://whatsapp.com/channel/0029Va4Cm0aEquiJSIeUiN2i
पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2024 lifeberrys.com