World No Tobacco Day 2018 : सिगरेट पीने वालें व्यक्ति से बना कर रखे 30 फीट की दूरी, वरना आपकी सेहत को भी हो सकता है खतरा

By: Pinki Wed, 30 May 2018 7:51:01

World No Tobacco Day 2018 : सिगरेट पीने वालें व्यक्ति से बना कर रखे 30 फीट की दूरी, वरना आपकी सेहत को भी हो सकता है खतरा

सिगरेट पीने से सेहत को होने वाले नुकसान के बारे में तो हम सभी जानते है लेकिन कुछ शोधों से इस बात का उजागर हुआ है कि अगर आप सिगरेट पीने वालें व्यक्ति के 30 फीट के दायरे में भी रहते है तो आपकी सेहत के लिए खतरा है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक अगर कोई व्‍यक्ति सिगरेट पीने वाले इंसान के आसपास से गुजरता है तो सामान्‍य के मुकाबले 100 गुना अधिक धुआं उसके फेफड़े में जाता है।

इस समस्‍या से निपटने को दफ्तरों में सिगरेट पीने पर रोक लगा दी गई है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इससे अन्‍य सार्वजनिक जगहों पर पैसिव स्‍मोकिंग की गिरफ्त में आने का खतरा बढ़ा है।

दक्षिण कोरिया स्थित सियोल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने निष्‍कर्ष निकालने के लिए हवा के प्रति घर मीटर में मौजूद दूषित कणों की जांच की। सिगरेट जलने से पहले व बाद हवा में काफी दूषित कण रिकॉर्ड किए गए।

फ़िनलैंड ने अपनाये कड़े कानून


आइये आपको भी बताते हैं फिनलैंड देश में तम्बाकू के खिलाफ क्या नियम और कानून हैं और वो लोग अपने देश को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए कितने सजग हैं।

# कार में धूम्रपान वर्जित


अगर कोई कार में धूम्रपान करता है और उसमे 15 साल की उम्र से छोटा बच्चा बैठा हो तो इसे वहां कानूनन जुर्म माना जाता है। इसके अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति धूम्रपान पर आपत्ति जताए तो भी धूम्रपान बन्द करना होगा।

# 24 घंटे का नियम

फ़िनलैंड में तम्बाकू के खिलाफ इतना कड़ा नियम है की कोई व्यक्ति अगर दूसरे यूरोपीय देशों से तम्बाकू लेता है तो वो 1 किलो से ज्यादा तम्बाकू नहीं ले सकता और इसके लिए भी उसे फ़िनलैंड से कम से कम 24 घंटे फिनलैंड से बाहर रहना अनिवार्य है।

# ई-सिगरेट पर भी सख्ती


फ़िनलैंड में ई-सिगरेट को भी हलके में नहीं लिया जाता यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पर भी सामान्य सिगेरट जैसी ही पाबन्दी लागू होती है।

# सार्वजनिक स्थानों पर बैन


फिनलैंड में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर बैन है, यहाँ लोग अपनी घर की बालकनी में सिगरेट पी सकते हैं लेकिन इसका धुआं किसी दूसरे घर या किसी व्यक्ति की तरफ नहीं जाना चाहिए।

# तम्बाकू के विज्ञापन पर बैन

टीवी, अखबार या पत्रिकाओं में तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन देना या पोस्टर लगाना कानूनन अपराध माना जाता है।

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