मोदी की बायोपिक पर रोक लगाने वाली याचिका खारिज, चुनाव आयोग लेगा फैसला
By: Geeta Tue, 09 Apr 2019 7:30:50
निर्माता सुरेश ओबेराय की फिल्म ‘पीएम नरेन्द्र मोदी’ की बायोपिक की रिलीज को रोके जाने से देश की सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले पर फैसला लेने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है और इस पर अदालत द्वारा फैसला नहीं दिया जा सकता। इस आदेश के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बॉयोपिक ‘पीएम नरेंद्र मोदी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता का हल करने के लिए उचित संस्था निर्वाचन आयोग है, क्योंकि यह एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग को यह तय करना चाहिए कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर फिल्म की रिलीज चुनाव के दौरान किसी विशेष राजनीतिक पार्टी को फायदा या उसके लिए झुकाव तो पैदा नहीं करती। शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले ही अदालत का बहुत सा वक्त खराब हो चुका है, इसलिए आयोग को यह तय करना चाहिए कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं।
With all your blessings, support and love,today we have won in the Honorable Supreme Court! A humble thank you to all of you and to the Indian juidiciary 🙏 for upholding our faith in democracy! Thursday 11th April. Jai Hind🇮🇳 🇮🇳 #PMNarendraModiWins https://t.co/fJLlgyslHQ
— Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) April 9, 2019
अदालत ने फिल्म का ट्रेलर देखने तक से मना कर दिया। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने कहा कि फिल्म को प्रमाण पत्र दिया जाना अभी भी बाकी है। उन्होंने आयोग से यह निर्णय लेने के लिए कहा कि कैसे यह फिल्म आगामी चुनाव को प्रभावित कर सकती है और एक विशेष राजनीतिक दल के लिए राजनीति फायदा पहुंचा सकती है। याचिकाकर्ता के वकील की दलीलों को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि फिल्म अब तक रिलीज भी नहीं हुई है।