महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में दिवाली से पहले पटाखों की बिक्री और भंडारण को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। मुंबई पुलिस ने बृहन्मुंबई क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर वैध लाइसेंस के बिना पटाखे और आतिशबाजी बेचने, रखने, प्रदर्शित करने या बिक्री के उद्देश्य से ले जाने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 3 नवंबर 2026 से लागू हो गया है और 2 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। दोनों तारीखें आदेश की अवधि में शामिल हैं। यह आदेश पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने जारी किया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों से जुड़ी गतिविधियां संबंधित पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार की ओर से जारी वैध लाइसेंस के बिना नहीं की जा सकतीं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लागू कानूनों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत जारी हुआ आदेश
मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले बृहन्मुंबई क्षेत्र में यह प्रतिबंध सार्वजनिक स्थानों पर लागू होगा। डीसीपी अकबर पठान ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (एच) और धारा 10 की उपधारा (2) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति पटाखों की बिक्री और उनसे जुड़ी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। इसमें लाइसेंस देने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी बताया गया है।
बिना लाइसेंस पटाखे बेचने और रखने पर रोक
आदेश के तहत बृहन्मुंबई की सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई व्यक्ति वैध लाइसेंस के बिना पटाखे या आतिशबाजी नहीं बेच सकेगा। प्रतिबंध केवल बिक्री तक सीमित नहीं है। बिना लाइसेंस इन्हें अपने पास रखना, बिक्री के लिए पेश करना, प्रदर्शित करना या बिक्री के उद्देश्य से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना भी प्रतिबंधित किया गया है। इसका मतलब है कि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखों का कारोबार करने वाले लोगों और विक्रेताओं को निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस लेना होगा। आदेश में पटाखों और आतिशबाजी की परिभाषा के लिए विस्फोटक नियम, 1983 के खंड 7 में दिए गए प्रावधान का उल्लेख किया गया है।
3 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू रहेगा प्रतिबंध
पुलिस का यह आदेश 2 नवंबर 2026 को जारी किया गया था। इसके अगले दिन यानी 3 नवंबर से इसे लागू कर दिया गया। इसकी अवधि 2 दिसंबर 2026 तक तय की गई है। इस तरह आदेश कुल एक महीने तक प्रभावी रहेगा। पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि आदेश की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए बृहन्मुंबई के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इसकी प्रतियां लगाई जाएं। इसके अलावा लाउडस्पीकर और मेगाफोन के जरिये भी घोषणा कर लोगों को प्रतिबंध के बारे में बताया जाएगा।
पटाखे फोड़ने को लेकर भी मुंबई में अलग प्रतिबंध
मुंबई में पटाखों को लेकर यह अकेला आदेश नहीं है। इससे पहले पुलिस ने सार्वजनिक सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने, रॉकेट छोड़ने तथा आतिशबाजी करने पर भी अलग से प्रतिबंध लगाया था। 6 अक्टूबर से लागू यह आदेश 4 दिसंबर 2026 की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहने के लिए जारी किया गया था। इसमें सार्वजनिक सड़कों पर तेज रोशनी वाली लेजर लाइट और सर्चलाइट जैसे उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा, मुंबई के माहुल इलाके में बीपीसीएल और एचपीसीएल की रिफाइनरी तथा बॉटलिंग प्लांट के आसपास सुरक्षा के मद्देनजर पटाखे फोड़ने और आतिशबाजी पर अलग प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश भी 3 नवंबर से 2 दिसंबर तक लागू है। इसमें संबंधित औद्योगिक परिसरों और बॉटलिंग प्लांट के बफर जोन से 500 मीटर आगे तक के क्षेत्र में पटाखे फोड़ने, रॉकेट छोड़ने और आतिशबाजी करने पर रोक शामिल है। इस तरह मुंबई में पटाखों की बिक्री और भंडारण, सार्वजनिक सड़कों पर आतिशबाजी और माहुल के संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र में पटाखे फोड़ने को लेकर अलग-अलग आदेश लागू हैं। इन आदेशों के दायरे और नियमों को अलग-अलग समझना जरूरी है।
FAQs:
Q1. मुंबई में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध कब से कब तक लागू रहेगा?
मुंबई पुलिस का यह आदेश 3 नवंबर 2026 से 2 दिसंबर 2026 तक लागू रहेगा। दोनों तारीखें इसमें शामिल हैं।
Q2. क्या मुंबई में पटाखे बेचने के लिए लाइसेंस जरूरी है?
हां, बृहन्मुंबई क्षेत्र के सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे बेचने, रखने, प्रदर्शित करने या बिक्री के लिए ले जाने के लिए अधिकृत पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार से वैध लाइसेंस लेना जरूरी है।
Q3. मुंबई पुलिस ने पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश किसने जारी किया है?
यह आदेश पुलिस उपायुक्त (ऑपरेशंस) एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने जारी किया है।
Q4. मुंबई में पटाखों को लेकर आदेश किस कानून के तहत जारी किया गया है?
यह आदेश महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 33 की उपधारा (1) के खंड (एच) और धारा 10 की उपधारा (2) के तहत जारी किया गया है।
Q5. क्या मुंबई में पटाखे फोड़ने पर भी प्रतिबंध है?
हां, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में पटाखे फोड़ने तथा आतिशबाजी करने पर अलग आदेश के तहत 4 दिसंबर 2026 तक प्रतिबंध लागू है। माहुल के संवेदनशील औद्योगिक क्षेत्र में भी अलग प्रतिबंध लगाया गया है।













