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कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने के ऐलान पर अभिजीत दिपके को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या कहा?

अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस के नोटिस में क्या निर्देश दिए गए? जानें कनॉट प्लेस में CJP के तिरंगा अभियान, धारा 163, ट्रैफिक और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी 14 अहम बातें।

Posts by : Jhanvi Gupta | Updated on: Fri, 16 Oct 2026 4:48:20

कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने के ऐलान पर अभिजीत दिपके को नोटिस, दिल्ली पुलिस ने क्या-क्या कहा?

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रमुख अभिजीत दिपके के 16 अक्टूबर को दिल्ली के कनॉट प्लेस में तिरंगा अभियान यानी ‘लहरा दो तिरंगा’ आयोजित करने के ऐलान के बाद दिल्ली पुलिस सतर्क हो गई है। इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सुरक्षा बढ़ा दी है। जंतर-मंतर से लेकर कनॉट प्लेस (CP) तक जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया है। इलाके में आने-जाने वाले रास्तों पर मल्टी लेयर बैरिकेडिंग की गई है और सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। कनॉट प्लेस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। वहीं, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने सेंट्रल पार्क को दो दिनों के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच शुक्रवार को दिल्ली पुलिस अभिजीत दिपके के आवास पर पहुंची और उन्हें नोटिस दिया। पुलिस ने इस नोटिस में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कई आपत्तियां और निर्देश दर्ज किए हैं। इनमें बिना अनुमति भीड़ जुटाने की आशंका से लेकर यातायात, व्यापार, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले संभावित असर तक का उल्लेख किया गया है।
आइए, बिंदुवार समझते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को दिए नोटिस में किन बातों का जिक्र किया है और उन्हें क्या निर्देश दिए गए हैं।

1. दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को नोटिस क्यों दिया?

दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों के संदर्भ में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दिपके को नोटिस जारी किया है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर 16 अक्टूबर को शाम 5 बजे कनॉट प्लेस में लोगों को जुटने की अपील की गई थी। पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए आवश्यक कानूनी अनुमति नहीं ली गई थी। इसी आधार पर पुलिस ने प्रस्तावित जुटान को लेकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराईं और अभिजीत को लागू प्रतिबंधों तथा कानूनी प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए।

2. कनॉट प्लेस में भीड़ जुटने से क्या परेशानी हो सकती है?

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में कनॉट प्लेस की भौगोलिक स्थिति और वहां की व्यस्तता का हवाला दिया है। यह राजधानी का एक प्रमुख व्यावसायिक इलाका है, जहां गोलाकार सड़कों और सीमित प्रवेश तथा निकास मार्गों के कारण बड़ी भीड़ को नियंत्रित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पुलिस के मुताबिक, यदि बिना अनुमति बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उन्हें सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में कठिनाई आ सकती है। इससे यातायात बाधित होने के साथ-साथ आपात स्थिति पैदा होने का खतरा भी बना रह सकता है।
3. व्यापारियों और कर्मचारियों की आजीविका पर असर की आशंका

नोटिस में कनॉट प्लेस के व्यावसायिक महत्व का भी उल्लेख किया गया है। यहां बड़ी संख्या में दुकानें, शोरूम, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक और कार्यालय मौजूद हैं। पुलिस का कहना है कि प्रस्तावित प्रदर्शन के कारण इलाके में आवाजाही और सामान्य गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, जिसका असर कारोबार पर पड़ने की आशंका है। नोटिस में 15 लाख से अधिक व्यापारियों और कर्मचारियों की आजीविका का जिक्र किया गया है। पुलिस के अनुसार, यदि कारोबार प्रभावित होता है, तो इसका असर केवल व्यापारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों की रोजी-रोटी पर भी पड़ सकता है।

4. राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर पड़ सकता है असर

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का भी उल्लेख किया है। कनॉट प्लेस में स्थित यह स्टेशन ब्लू लाइन और येलो लाइन को जोड़ता है और दिल्ली मेट्रो के महत्वपूर्ण केंद्रों में शामिल है। नोटिस के मुताबिक, इस स्टेशन से प्रतिदिन औसतन करीब दो लाख यात्री सफर करते हैं। ऐसे में यदि प्रस्तावित कार्यक्रम के कारण इलाके में भीड़ बढ़ती है, तो यात्रियों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है। पुलिस ने भीड़ के चलते जाम, अव्यवस्था और भगदड़ जैसी स्थिति पैदा होने की आशंका भी जताई है।

5. सेंट्रल दिल्ली में ट्रैफिक जाम की आशंका

कनॉट प्लेस से जुड़ी कई प्रमुख सड़कें दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में यहां बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने से आसपास के मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ सकता है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि बिना अनुमति भीड़ जुटने की स्थिति में सेंट्रल दिल्ली का ट्रैफिक प्रभावित हो सकता है और आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हो सकती है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति पर विचार करते समय यात्रियों को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखना जरूरी है।

6. संसद और संवेदनशील सरकारी क्षेत्रों की नजदीकी का हवाला

पुलिस ने नोटिस में कनॉट प्लेस की संसद, केंद्रीय सचिवालय और राजनयिक क्षेत्रों से नजदीकी का भी उल्लेख किया है। इन इलाकों का सुरक्षा की दृष्टि से विशेष महत्व है। नोटिस के मुताबिक, यदि भीड़ आसपास के संवेदनशील क्षेत्रों की ओर बढ़ती है, तो कानून-व्यवस्था और सुरक्षा से संबंधित चिंताएं पैदा हो सकती हैं। इसी वजह से पुलिस ने प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सतर्कता बरतने और लागू प्रतिबंधों का पालन करने पर जोर दिया है।

7. अस्पतालों और आपातकालीन सेवाओं की आवाजाही पर चिंता

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में आपात सेवाओं से जुड़ी संभावित परेशानियों का भी जिक्र किया है। पुलिस के मुताबिक, इलाके में पुरानी इमारतें और संकरी सर्विस लेन होने के कारण दमकल की गाड़ियों तथा एंबुलेंस की आवाजाही में बाधा आ सकती है। यदि भीड़ या ट्रैफिक के कारण रास्ते बाधित होते हैं, तो आसपास के अस्पतालों तक पहुंचने वाले लोगों और आपातकालीन सेवाओं पर असर पड़ने की आशंका है। पुलिस ने इसी तरह की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक सुरक्षा और रास्तों की उपलब्धता से जुड़े मुद्दे उठाए हैं।

8. कनॉट प्लेस में BNSS की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लागू

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि कनॉट प्लेस में गैरकानूनी जमावड़े से कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि इन आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और कानून की अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह नोटिस में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अनुमति से जुड़े सवालों के साथ-साथ इलाके में लागू प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता भी बताई गई है।

9. CJP के पिछले प्रदर्शनों का भी नोटिस में उल्लेख

दिल्ली पुलिस ने अभिजीत दिपके को दिए नोटिस में कॉकरोच जनता पार्टी के पिछले प्रदर्शनों का हवाला भी दिया है। पुलिस का आरोप है कि पहले आयोजित प्रदर्शनों के दौरान अनुमति से जुड़ी शर्तों का उल्लंघन हुआ था और शांति व्यवस्था प्रभावित हुई थी। नोटिस में संसद की ओर मार्च करने की कथित अपीलों के बाद हिंसा होने तथा सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने का भी उल्लेख किया गया है। ये बातें पुलिस ने अपने नोटिस में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अपनी चिंताओं के संदर्भ में दर्ज की हैं।

10. प्रदर्शन, जुलूस, रैली और लाउडस्पीकर पर रोक

दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धाराओं 29, 30, 31, 32 और 33 का हवाला देते हुए नोटिस में अभिजीत दिपके को कई निर्देश दिए गए हैं। इनमें कनॉट प्लेस और उसके आसपास किसी भी तरह का प्रदर्शन, जुलूस या रैली आयोजित नहीं करने की बात कही गई है।
इसके अलावा, नोटिस में ऐसी वस्तुएं साथ नहीं ले जाने का निर्देश दिया गया है, जिनका इस्तेमाल हथियार के रूप में किया जा सकता है। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी रोक का उल्लेख किया गया है। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और संभावित अव्यवस्था को रोकना बताया गया है।

11. आम नागरिकों, व्यापारियों और यात्रियों के अधिकारों का ध्यान रखने की हिदायत

नोटिस में अभिजीत दिपके को यह भी निर्देश दिया गया है कि उनके किसी कदम से आम नागरिकों, व्यापारियों, यात्रियों, मरीजों और अन्य लोगों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। पुलिस ने लोगों की सामान्य आवाजाही, सुरक्षा और व्यावसायिक गतिविधियों में बाधा नहीं डालने पर जोर दिया है। नोटिस के मुताबिक, किसी भी सार्वजनिक गतिविधि के दौरान यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि दूसरे लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और उनके दैनिक कामकाज पर असर न पड़े।

12. कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में यह भी स्पष्ट किया है कि कनॉट प्लेस अधिसूचित प्रदर्शन स्थल नहीं है। यानी इस स्थान को निर्धारित प्रदर्शन स्थलों की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया है। नोटिस के मुताबिक, प्रदर्शन आयोजित करने के लिए अन्य अधिसूचित स्थानों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए भी पहले आवश्यक कानूनी अनुमति लेना जरूरी होगा। केवल किसी दूसरे स्थान का चयन कर लेने से प्रदर्शन की अनुमति स्वतः नहीं मिल जाती। पुलिस ने इस बिंदु के जरिए निर्धारित नियमों और अनुमति प्रक्रिया का पालन करने की बात कही है।

13. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया गया हवाला

दिल्ली पुलिस ने नोटिस में मजदूर किसान शक्ति संगठन बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी उल्लेख किया है। पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक प्रदर्शन की अनुमति पर विचार करते समय यातायात में रुकावट, लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना आवश्यक है। इस फैसले का हवाला देते हुए नोटिस में सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शन से जुड़े व्यापक पहलुओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। पुलिस का तर्क है कि किसी कार्यक्रम के आयोजन पर विचार करते समय प्रदर्शन करने वालों की गतिविधियों के साथ-साथ आम लोगों की आवाजाही और सुरक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को भी देखना जरूरी है।

14. कानून का पालन करने और प्रतिबंधों का उल्लंघन न करने का निर्देश

नोटिस के अंत में अभिजीत दिपके को कानून का पालन करने और लागू प्रतिबंधों के अनुरूप ही गतिविधियां संचालित करने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति प्रदर्शन करने या प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह नोटिस में प्रस्तावित तिरंगा अभियान को लेकर अनुमति की स्थिति, कनॉट प्लेस की व्यावसायिक और यातायात संबंधी संवेदनशीलता, मेट्रो यात्रियों की आवाजाही, आपात सेवाओं और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े पहलुओं का उल्लेख किया गया है। पुलिस ने अपने निर्देशों के माध्यम से अभिजीत दिपके को यह स्पष्ट किया है कि कनॉट प्लेस में किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए लागू नियमों और कानूनी प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है।

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