केजरीवाल व राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ी, अदालत का सम्मन रोकने से इंकार
By: Rajesh Bhagtani Thu, 14 Sept 2023 6:42:42
अहमदाबाद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। गुजरात की एक सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की रिवीजन पिटीशन पर सुनवाई के बाद सम्मन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सेशन कोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल और संजय सिंह को पेशी के लिए गुजरात जाना ही होगा। दोनों के खिलाफ पीएम मोदी की डिग्री के मामले में केस दायर किया गया था।
एडिशनल सेशन जज जेएम ब्रह्मभट्ट ने अपने 21 पेज के फैसले में कहा कि उन्हें लगता है कि मजिस्ट्रेट ने काफी सोचने विचारने के बाद ही सम्मन जारी किया था। लिहाजा उस पर रोक लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट ने अदालत के समक्ष रखे गए साक्ष्यों और दूसरी चीजों को देखते हुए ही दिल्ली के सीएम को अपने सांसद के साथ कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। उनका कहना था कि मजिस्ट्रेट के आदेश में कोई भी चीज उन्हें ऐसी नहीं दिखी जिसे गैर कानूनी कहा जा सके। लिहाजा अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ सम्मन खारिज नहीं होगा।
एडिशनल चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट ने जारी किए थे सम्मन
केजरीवाल
और उनके सांसद के खिलाफ गुजरात विवि ने केस दायर किया है। उसके बाद एडिशनल
चीफ मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चौवटिय़ा ने दोनों को अपनी अदालत में
पेश होने का आदेश दिया था। दोनों ने इस सम्मन को ऊपरी अदालतों में चुनौती
दी पर कोई राहत नहीं मिल सकी। गुजरात विवि का कहना है कि केजरीवाल और संजय
सिंह ने पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बेसिरपैर के बयान दिए। इससे विवि की
छवि को आघात पहुंचा। लिहाजा दोनों के खिलाफ मानहानि का केस चलाया जाना
चाहिए। विवि के रजिस्ट्रार की तरफ से ये शिकायत दायर की गई थी।
दूसरी
तरफ केजरीवाल और संजय सिंह का कहना है कि अदालत उनको इस मामले से राहत
प्रदान करे। हालांकि वो अपनी दलील को लेकर ऊपरी अदालतों तक भी गए। लेकिन
उनको कहा गया कि वो सेशन कोर्ट के सामने रिवीजन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं।
उसके बाद दोनों ने सेशन कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी।