पटना हाईकोर्ट ने लगाई बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर रोक, 20 जून से होनी थी परीक्षा

By: Rajesh Bhagtani Wed, 29 May 2024 6:30:51

पटना हाईकोर्ट ने लगाई बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर रोक, 20 जून से होनी थी परीक्षा

पटना। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि बीपीएससी ने TRE 3 में कुल 87722 पदों पर बहाली निकाली थी। पहली बार प्रश्न पत्र लीक को लेकर मार्च में परीक्षा रद्द हुई थी। वहीं अब री एग्जाम से पहले पटना हाइकोर्ट ने स्टे लगा दिया है।

बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 15 मार्च को दोनों पालियों में परीक्षा ली गई थी। इसका पेपर लीक हो गया था। इस दौरान पाया गया कि हजारीबाग के एक होटल के कई कमरों के अलावा मैरिज हॉल में 270 से अधिक अभ्यर्थियों को बैठाकर प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाया जा रहा था। मौके से जब् किए गए प्रश्न पत्र का मिलान बीपीएससी कार्यालय से प्राप्त प्रश्न पत्र से कराया गया, जो हूबहू पाया गया था।

वहीं पटना हाईकोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के गेस्ट टीचर के वेटेज देने के मामले पर भी स्टे लगाया है। कोर्ट ने प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स और 5 साल के आधार पर अधिकतम 25 मार्क्स वेटेज देने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। बीपीएससी की शिक्षक बहाली में इन्हें प्रत्येक साल के आधार पर 5 मार्क्स का वेटेज मिल रहा है।

कोर्ट ने कहा कि दोनों शिक्षक हैं और दोनों पढ़ाने का काम करते हैं। शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज मिलना चाहिए। इस संबंध में गेस्ट टीचर्स ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी, जिसके बाद कोर्ट ने शिक्षा विभाग के गेस्ट टीचर को भी वेटेज देने का आदेश दिया है। TRE-3 में कुल सवा 5 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। बीपीएससी 20 जून से परीक्षा लेने पर विचार कर रहा था।

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