बैंकिंग कानून विधेयक 2024 में किया गया विनियमनों का आधुनिकीकरण, प्रस्तुत किए गए क्रमिक नामांकन

By: Rajesh Bhagtani Fri, 09 Aug 2024 4:23:21

बैंकिंग कानून विधेयक 2024 में किया गया विनियमनों का आधुनिकीकरण, प्रस्तुत किए गए क्रमिक नामांकन

नई दिल्ली। बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, जिसे सरकार ने शुक्रवार को संसद में पेश किया, में अधिकतम चार लोगों को एक साथ और क्रमिक रूप से नामित करने का प्रस्ताव है। इस कदम का उद्देश्य जमाकर्ताओं और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए अधिक लचीलापन और सुविधा प्रदान करना है, विशेष रूप से जमा, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों के संबंध में।

क्रमिक नामांकन से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसमें एक विशेष क्रम में कई नामांकित व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाता है। यदि पहला नामांकित व्यक्ति निधियों का दावा करने के लिए उपलब्ध नहीं है, तो दूसरे नामांकित व्यक्ति को बुलाया जाएगा, उसके बाद तीसरे को बुलाया जाएगा, और इसी तरह आगे भी।

इसके अतिरिक्त, विधेयक में दावा न किए गए लाभांश, शेयर और ब्याज या बांड के मोचन को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव है। तब व्यक्ति निधि से स्थानांतरण या रिफंड का दावा करने में सक्षम होंगे, जिससे निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

विधेयक में एक महत्वपूर्ण संशोधन यह है कि शेयरधारिता में 'पर्याप्त हिस्सेदारी' की सीमा को 1968 में निर्धारित वर्तमान 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये किया जाएगा।

विधेयक में उल्लिखित एक और बड़ा बदलाव बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने की रिपोर्टिंग तिथियों में संशोधन है। विधेयक में रिपोर्टिंग तिथि को वर्तमान 'रिपोर्टिंग शुक्रवार' से बदलकर पखवाड़े, महीने या तिमाही के अंतिम दिन करने का प्रस्ताव है। इस संशोधन का उद्देश्य रिपोर्टिंग प्रथाओं में एकरूपता सुनिश्चित करना है।

विधेयक में सहकारी बैंकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान भी पेश किए गए हैं। संविधान (97वें संशोधन) अधिनियम, 2011 के साथ तालमेल बिठाने के लिए, विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 10ए की उपधारा (2ए) के खंड (i) में संशोधन का प्रस्ताव करता है। इससे सहकारी बैंकों में अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर निदेशकों का कार्यकाल आठ वर्ष से बढ़कर दस वर्ष हो जाएगा।

इसके अलावा, विधेयक बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (3) में संशोधन करने का प्रयास करता है, ताकि केंद्रीय सहकारी बैंक के निदेशक को राज्य सहकारी बैंक के बोर्ड में सेवा करने की अनुमति मिल सके, जिससे सहकारी बैंकिंग संस्थानों में अधिक शासन लचीलापन हो सके।

बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024, बैंकिंग विनियमों को आधुनिक बनाने के लिए एक व्यापक प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है, यह सुनिश्चित करता है कि वे विकसित वित्तीय प्रथाओं के साथ तालमेल रखें और जमाकर्ताओं और निवेशकों दोनों के लिए बेहतर सुरक्षा प्रदान करें।

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