नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है जब कोर्ट से जमानत है, तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? साथ ही कहा कि ईडी के सारे समन अवैध हैं। उन्हें ईडी ने दिल्ली जल बोर्ड मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 50 के तहत समन जारी किया था। AAP ने कहा है कि ED का समन गैरकानूनी है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भाजपा ED के पीछे छुपकर चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। ज्ञातव्य है कि दिल्ली शराब घोटाले में भी सीएम केजरीवाल को कल एक समन जारी किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 21 मार्च को कोर्ट में पेशी होनी है।
दिल्ली की मंत्री आतिशी ने रविवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, "कोई नहीं जानता कि यह दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) मामला किस बारे में है। यह किसी भी तरह केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उन्हें लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने की एक बैकअप योजना लगती है।"
अरविंद केजरीवाल दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ का सामना कर रहे हैं। उन्होंने पहले इस मामले में आठ सम्मनों को "नाजायज" करार देते हुए उनकी अवहेलना की है। ईडी ने उन्हें उस मामले में 21 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया है।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने इसे लेकर तैयारी कर ली थी कि अगर सीएम केजरीवाल ED के सामने पेश होते तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी तादाद में BJP दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर सकते थे। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर थी।