दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने CBI द्वारा दर्ज मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ाई
By: Rajesh Bhagtani Fri, 12 July 2024 4:20:34
नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है।
अदालत का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक को अंतरिम जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद आया है। 55 वर्षीय केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जबकि वे अपने खिलाफ ईडी के मामले में न्यायिक हिरासत में थे।
सीबीआई ने केजरीवाल पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ी अनियमितताओं में ‘मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक’ होने का आरोप लगाया है। दिल्ली की अदालत में, एजेंसी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के करीबी सहयोगी और आप के पूर्व मीडिया प्रभारी विजय नायर विभिन्न शराब निर्माताओं और व्यापारियों के संपर्क में थे और आबकारी नीति में उनके अनुकूल प्रावधानों को शामिल करने के लिए मार्च 2021 से अनुचित रिश्वत की मांग कर रहे थे।
अपने पिछले आरोपपत्र में, सीबीआई ने दावा किया था कि आप को प्राप्त ₹100 करोड़ की रिश्वत में से, ₹44.45 करोड़ की राशि जून 2021 से जनवरी 2022 के दौरान ‘हवाला चैनलों’ के माध्यम से गोवा स्थानांतरित की गई थी, और इसका उपयोग तटीय राज्य में आप के विधानसभा चुनाव अभियान के लिए किया गया था।
इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामला जीवन के अधिकार से जुड़ा है और गिरफ्तारी का मुद्दा बड़ी बेंच को भेजा गया है, इसलिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए।
शीर्ष अदालत ने शक्ति, धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता और ईडी द्वारा गिरफ्तारी की नीति से संबंधित तीन प्रश्न तैयार किए।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को "सत्य की जीत" करार दिया।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर दिल्ली
के लोगों को "गुमराह" करने की कोशिश करने का आरोप लगाया।
नई दिल्ली से मौजूदा सांसद स्वराज ने कहा, "दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए अंतरिम जमानत दी गई है क्योंकि कानून के एक बिंदु को बड़ी बेंच को भेजा गया है। कुछ दिन पहले, ईडी ने अदालत के सामने एक विस्तृत आरोप पत्र पेश किया। उस आरोप पत्र के अनुसार, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना थे।"