दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, आप विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने के निर्देश

By: Rajesh Bhagtani Tue, 09 Apr 2024 6:56:01

दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामला, आप विधायक अमानतुल्ला खान को कोर्ट ने जारी किया समन, 20 अप्रैल को पेश होने के निर्देश

नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को नोटिस में पेश न होने पर समन जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत समन पर पेश नहीं होने के लिए एक्ट की धारा 63 (4) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 174 आईपीसी के तहत दायर ईडी की हालिया शिकायत पर संज्ञान लिया।

दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की ओर से आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बीती 5 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

ईडी ने अमानतुल्लाह खान पर समन दिए जाने के बावजूद पेश नहीं होने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसी पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल को AAP विधायक को समन जारी करते हुए 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा। ईडी की इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 6 मार्च को ही फैसला सुरक्षित रख लिया था।


दरअसल, दिल्ली वक्फ बोर्ड के लिए कर्मचारियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान को कई समन जारी किए थे। हालांकि, AAP विधायक किसी भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए।

AAP विधायक ने इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। हालांकि, दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनकी अग्रिम जमानत याचिका को भी पहले ही खारिज किया जा चुका है।

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन lifeberrys हिंदी की वेबसाइट पर। जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश से जुड़ीNews in Hindi

Home | About | Contact | Disclaimer| Privacy Policy

| | |

Copyright © 2025 lifeberrys.com