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मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकार से कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करें, 22 तारीख को अगली सुनवाई

कोलकाता की एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए जघन्य बलात्कार और हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शव को उसके माता-पिता को सौंपने में हुई देरी और मामले को संभालने में कोलकाता पुलिस की लापरवाही के लिए बंगाल सरकार की खिंचाई की।

Posts by : Rajesh Bhagtani | Updated on: Tue, 20 Aug 2024 2:38:22

मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल सरकार से कहा,  शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर अपनी शक्ति का प्रयोग न करें, 22 तारीख को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से कहा कि राज्य की शक्ति को "प्रदर्शनकारियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए"। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम अपने हस्तक्षेप के व्यापक मापदंडों को इंगित करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल राज्य की शक्ति का दुरुपयोग न होने दें। चाहे डॉक्टर हों या नागरिक समाज, उन पर राज्य की शक्ति का बिल्कुल भी दुरुपयोग न होने दें।"

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि पीठ यह समझने में असमर्थ है कि राज्य सरकार अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मुद्दे को कैसे नहीं संभाल पा रही है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम बहुत चिंतित हैं"

इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने की, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

शीर्ष अदालत ने डॉक्टर के माता-पिता को उनकी बेटी का शव लेने के लिए करीब तीन घंटे तक इंतजार करवाने के लिए बंगाल सरकार की भी खिंचाई की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अगर महिलाओं को सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियाँ प्रदान नहीं की जा सकतीं, तो उन्हें समानता से वंचित किया जा रहा है।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा, "हम इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टरों, महिला डॉक्टरों, रेजिडेंट और नॉन-रेजिडेंट डॉक्टरों और अधिक असुरक्षित महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षित परिस्थितियों का अभाव है। युवा डॉक्टरों को लंबे समय तक काम करना पड़ता है, पुरुष और महिला डॉक्टरों के लिए अलग-अलग आराम और ड्यूटी रूम नहीं है, और हमें काम की सुरक्षित परिस्थितियों के लिए एक मानक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के लिए राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की आवश्यकता है। आखिरकार, संविधान के तहत समानता का क्या मतलब है अगर महिलाएं अपने कार्यस्थल पर सुरक्षित नहीं हो सकतीं।"

पीठ ने आरजी कर अस्पताल और उसके पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष पर भी निशाना साधा और पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने में कई घंटे क्यों लगे। इसने आरजी कर के प्रिंसिपल पद से इस्तीफा देने के कुछ ही घंटों बाद कोलकाता के एक अन्य प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घोष की जल्दबाजी में फिर से नियुक्ति के लिए बंगाल सरकार की भी आलोचना की।

मुख्य न्यायाधीश ने पूछा, "प्रधानाचार्य क्या कर रहे थे? एफआईआर दर्ज नहीं की गई; शव माता-पिता को देर से सौंपा गया; पुलिस क्या कर रही थी? एक गंभीर अपराध हुआ है, अपराध स्थल अस्पताल में था...वे क्या कर रहे थे? उपद्रवियों को अस्पताल में घुसने दिया?"

मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमें इसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए, हम एक युवा डॉक्टर के साथ एक यौन विकृत व्यक्ति द्वारा बलात्कार के मामले से निपट रहे हैं, लेकिन इसमें एक पशु जैसी प्रवृत्ति भी थी। मैं इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, माता-पिता को 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।"

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से, जिसे पिछले सप्ताह कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार-हत्या की जांच सौंपी गई थी, 22 अगस्त को मामले पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इस बीच, बंगाल सरकार से आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई बर्बरता पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

शीर्ष अदालत ने एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन भी किया, जिसमें विभिन्न पृष्ठभूमि के डॉक्टर शामिल थे, जो डॉक्टरों के लिए कार्यस्थलों को सुरक्षित बनाने के लिए भारत भर में अपनाए जाने वाले तौर-तरीकों का सुझाव देंगे। इसने विरोध कर रहे डॉक्टरों से काम पर लौटने का भी अनुरोध किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हम डॉक्टरों से अपील करते हैं कि हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहां हैं।"

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