नाबालिग का पुलिस ने काटा 42 हजार रुपए का चालान

बिना हेलमेट बाइक चलाने पर एक नाबालिग पर 42,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना ओडिशा के परिवहन विभाग ने लगाया है। पुलिस ने ड्राइविंग लाइसेंस न होने के लिए 5000 रुपए, रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर 5000 रुपए और नाबालिग को गाड़ी चलाने की अनुमति देने के लिए 5000 हजार, बिना हेलमेट लगाए ड्राइविंग के लिए 25,000 रुपए, 500 रुपए सामान्य अपराध और 1000 रुपए ट्रेफिक नियमों का पालन नहीं करने और दो से अधिक लोगों को बैठाकर चलाने के लिए 1000 रुपए समेत कुल 42500 रुपए का जुर्माना लगाया।

परिवहन प्राधिकरण के एक अधिकारी का कहना है कि भद्रक जिले के रानीगड़िया इलाके में आरटीओ ने नाबालिग लड़के को नियमित रूप से चेकिंग के दौरान बाइक चलाते हुए पकड़ा था। उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के कागज भी नहीं थे। इसके बाद आरटीओ ने चालान जारी कर दिया। चालान मोटर वाहन अधिनियम 2019 की धारा 194डी (बिना हेलमेट के ड्राइवर और पीछे बैठी सवारी के वाहन चलाने) और अन्य संबंधित उपभागों के तहत किया गया