हर कोई अपने व्यापार को बढाने के लिए उसकी मार्केटिंग करता हैं ताकि ग्राहकों को आकर्षित किया जा सकें। ऐसा ही एक अनोखा तरीका केरल की एक दुकानवाले ने आजमाया जिसके तहत दुकान से खरीददारी करने के चौबीस घंटे बाद अगर ग्राहक को कोरोना हो जाता हैं तो उसे 50,000 तक का केशबैक देने की बात कही। हांलाकि यह तरीका उस दुकानदार को भारी पड़ गया। आइये जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में।
दुकानदार ने ऑफर भी सीमित दिनों तक रखा हुआ हैं। आपको बता दें कि ये दुकान इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की है। उसने ये ऑफर पंद्रह से तीस अगस्त तक वैलिड होने की भी बात बोली हैं। तेजी से ही ये एड प्रिंट से डिजिटल जगत में वायरल होने लगा। फिर इस एड पर Binu Pulikkakkandam की नजर पड़ी, वो पेशे से एक अभिवक्ता हैं।इसके बाद उन्होंने इसके विरुद्ध मुख्यमंत्री को खत लिख दिया। इसमें इस एड को गैर-कानूनी बताया गया हैं। उन्होंने बोला कि इससे कोई कोरोना पॉजिटिव पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था को बेकार कर सकता है। Pulikkakkandam ने खत में लिखा, ‘दुकान के मालिक अपने व्यपार को बढ़ाने के लिए सामाजिक जिम्मेदारी को भूल गए हैं। आईपीसी की धारा 269, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2020 की धारा 89, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 89 और केरल नगरपालिका अधिनियम के स्वास्थ्य मानदंडों के मुताबिक उन्होंने गंभीर जुर्म किया है। ’ फिलहाल, पुलिस ने रिटेल आउटलेट को बंद कर दिया है। केस की अभी जांच जारी है।