पजामा-कुर्ता और चप्पल बनी चालान की वजह, भरना पड़ा भारी जुर्माना

1 सितम्बर के बाद से पूरे देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया गया है लेकिन कुछ राज्यों सरकारों ने अभी तक इसको अपने राज्य में लागू नहीं किया है। उनमे से एक है राजस्थान। लेकिन यहां पुराने मोटर व्हीकल एक्ट की सख्ती से ही लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अब मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ड्रेस कोड पर सख्ती शुरू हो गई है। जयपुर के संजय सर्किल थाने के एक इंस्पेक्टर ने एक टैक्सी चालक का इसलिए चालान काट दिया क्योकि टैक्सी चलाते वक़्त उसने पजामा और चप्पल पहन रखे थे और कमीज के ऊपर के बटन भी खुले हुए थे। टैक्सी चालक का 1600 रुपए का चालान कटा है। 6 सितंबर को काटा गया चालान कोर्ट को भिजवा दिया गया है।

इंस्पेक्टर ने कहा कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हमने टैक्सी चालक के प्रॉपर ड्रेस नहीं पहने पर चालान काटा है। पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में भी टैक्सी चालकों के लिए ब्लू शर्ट और पेंट का ड्रेस कोड का प्रावधान है। यह शहर में घूमने आने वाले लोगों के अलावा शहर के लोगों के सुरक्षा के लिए जरूरी है। हमने चालान को कोर्ट में भिजवा दिया है वहां पर कोर्ट में फैसला हो सकता है कि चालान की राशि और बढ़ भी जाए।

गौरतलब है कि राजस्थान में अभी नया मोटर व्हीकल एक्ट अभी लागू नहीं हुआ है। खबर है कि राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि पहले ये एक्ट पूरे बीजेपी शासित राज्यों में लागू हो जाए तो उसके बाद उससे भी कम जुर्माना राशि का प्रावधान का राजस्थान में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू करेंगे।